MP का ये जिला जहां दुकानों में उतारना होगा मास्क, जारी हुआ आदेश
ग्वालियर: कलेक्टर ने ग्वालियर में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओ के कारण आदेश जारी किया है कि माल, दुकान, ज्वैलरी शॉप में कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर जायेगा तो उसे उतारकर अपना चेहरा दिखाना होगा जिससे CCTV में उसका चेहरा आ सके फिर उसके बाद ही मास्क पहनना होगा। कलेक्टर ने कहा की धारा 144 के तहत आदेश का पालन करना होगा. कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ने से निकट भविष्य में संपत्ति संबंधी अपराध जैसे लूट, गृहभेदन, चेन लूट, मोबाइल लूट, एटीएम में चोरी, डकैती जैसे अपराध बढ़ सकते हैं.