MP: समाधान योजना से सुलझें बकाया बिजली बिल, 88 लाख उपभोक्ताओं को होगा लाभ

Madhya Pradesh Samadhan Yojana: मध्य प्रदेश में बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Update: 2021-11-20 07:49 GMT
शिवराज सिंह चौहान 

भोपाल (Bhopal) मध्य प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के बकाया बिल को सुलझाने के लिए समाधान योजना लागू की है। जिसका लाभ लेते हुए उपभोक्ता एकमुश्त या किश्तों में बिजली बिल जमा कर सकते हैं। इस योजना में 31 अगस्त 2020 तक के बकाया बिजली बिल के उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है और वे 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

नही देना पड़ेगा अधिभार

जानकारी के तहत बकाया मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार खत्म होगा और 40 प्रतिशत राशि माफ होगी। इस व्यवस्था से प्रदेश के लगभग 88 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जिन पर लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का बकाया है।

उपभोक्ताओं को समाधान योजना में दो विकल्प दिए गये है। जिसमें जो पहली शर्त रखी गई है उसके तहत मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

जबकि दूसरी शर्त के तहत मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। जानकारी के तहत माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी।

रोकी गई थी बिल वसूली

जानकारी के तहत राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक के बिजली बिलों की वसूली रोक दी थी। दरअसल उपचुनाव और कोरोना के कारण बिल वसूली रोकनी पड़ी थी तो वही अब वसूली के लिए सरकार नई व्यवस्था बनाई है।

जिसके तहत 15 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण करने के लिए 30 दिन का समय रखा गया है और वितरण कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि इसके बाद बिलों की वसूली की जाए।

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