अब ऐसे नहीं चलेगा, बिना हेलमेट मोटर साइकिल में घूम रही महिलाओं का कटेगा चालान: MP NEWS

भोपाल। अब तक महिलाओं को हेलमेट के चालान से छूट मिली थी। उन्हें हेलमेट न लगाने पर चालान के लिये नहीं रोका जाता था लेकिन अब नहीं चलेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के तहत एक नई पहल शुरू की है। अब महिलाओं को भी वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नए नियम के बाद बिना हेलमेट पहने मोटर साइकिल, स्कूटी में घूम रहीं महिलाओं के चालान काटे जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 के तहत नियम है कि दोपहिया वाहन चलाते समय सवारी कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य है।

Update: 2021-03-11 17:20 GMT

भोपाल। अब तक महिलाओं को हेलमेट के चालान से छूट मिली थी। उन्हें हेलमेट न लगाने पर चालान के लिये नहीं रोका जाता था लेकिन अब नहीं चलेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के तहत एक नई पहल शुरू की है। अब महिलाओं को भी वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नए नियम के बाद बिना हेलमेट पहने मोटर साइकिल, स्कूटी में घूम रहीं महिलाओं के चालान काटे जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 के तहत नियम है कि दोपहिया वाहन चलाते समय सवारी कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य है।

बताया गया है कि मोटर यान की एक धारा के तहत हेलमेट पहनने की छूट है जिसे अब सरकार ने हटा दिया है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1994 की धारा 213 को हटा दिया है। इसी धारा के तहत महिलाओं को वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने की छूट मिली हुई थी। सरकार के इस नये फैसले से बिना हेलमेट फर्राटा मारने वाली युवतियों एवं महिलाओं को नियम का पालन करना होगा अन्यथा पैकेट मजबूत करके चलना होगा। इस फैसले से यह माना जा सकता है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर तरह से चिंतित है। 

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