MP High Court: हाईकोर्ट ने निरस्त की मेडिकल स्टूडेंट की याचिका

MP High Court: जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी (Jabalpur Medical University) पर उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन सही नहीं किए जाने के आरोप पूर्व में भी लगाए जा चुके हैं।

Update: 2022-06-26 09:46 GMT

MP Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने एमबीबीएस स्टडेंट्स की उस याचिका को निरस्त कर दिया है जिसमें मेडिकल साइंस युनिवर्सिटी जबलपुर पर उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठव जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता एमबीबीएस स्टूडेंट्स सुधाकर केवट व राघवेन्द्र सिंह सहित अन्य की ओर दलील दी गई कि मेडिकल साइंस युनिवर्सिटी में उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन में धांधली हुई है। इसलिए नए सिरे से जांच आवश्यक है। मेडिकल साइंस युनिवर्सिटी की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा व लावण्या वर्मा ने इन आरोपों को अनुचित बताया है। उन्होने दलील दी कि नियमानुसार उत्तर-पुस्तिकाओं की ऑनलाइन जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के भौतिक दखल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायदृष्टांतो के मुताबिक यह याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक बार हो चुके परीक्षण पर संदेह जाहिर करते हुए नए सिरे से परीक्षण की मांग की गई है।

पूर्व में आए हैं ऐसे मामलें 

बताया गया है कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी (Jabalpur Medical University) पर उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन सही नहीं किए जाने के आरोप पूर्व में लगाए जा चुके हैं। विद्यार्थी हमेशा ही विवि पर उत्तरपुस्तिका में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा डीन से इसकी कई बार शिकायत की गई। लेकिन प्रबंधन ने कभी भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं लिया।

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