मध्य प्रदेश में जारी हुई कोरोना की नई गाइड लाइन, सिनेमा घर, जिम और खेलों को मिली छूट, नाईट कर्फ्यू यथावत

New Corona Guidelines In MP : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह विभाग ने 31 जुलाई तक के लिये कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। लिये गये निर्णय के तहत सरकार ने अभी नाइट कर्फ्यू को यथावत रखा है। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं।

Update: 2021-07-15 13:46 GMT

New Corona Guidelines In MP : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह विभाग ने 31 जुलाई तक के लिये कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। लिये गये निर्णय के तहत सरकार ने अभी नाइट कर्फ्यू को यथावत रखा है। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन पर जारी है पाबंदी

निर्देशों के तहत सभी सामाजिक, राजनीतिक सहित जनसमूह एकत्र करने वाले आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, जबकि स्कूल और कॉलेज खोले जाने के लिये सबंधित विभाग के द्वारा आदेश जारी होने तक स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी। छात्रों की ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेगी। ट्रेनिंग कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किये जा सकेगे।

इन नियमों का करना होगा पालन

नई गाइड लाइन के तहत सभी धार्मिक पूजा स्थल खुले रहेगे और एक साथ 6 लोग पूजा में शामिल हो सकेगे। सभी प्रकार की दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग मॉल अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर क्षमता के 50 फीसदी की सीमा में संचालित हो सकेंगे। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके साथ सभी लघु और उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेंगे।

खोले गये जिम और खेल मैदान

जिम और फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे। खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे। लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट और क्लब के लिये रात 10 बजे तक खुलने का समय रखा गया है।

विवाह आयोजन में सौ लोगो को अनुमति

विवाह आयोजनों में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम संख्या 100 रहेगी. इस आयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची देना आवश्यक होगी. 50 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। रूल ऑफ़ सिक्स लागू रहेगा। जिसके तहत किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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