MP Panchayat Elections: CM शिवराज का ऐलान, OBC आरक्षण के साथ ही होगे चुनाव

मध्य प्रदेश के सीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर किया ऐलान

Update: 2021-12-21 15:25 GMT

Madhya Pradesh Panchayat Chunav News: पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation)  को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को एमपी विधानसभा में ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार कोर्ट जाएगी, मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है।

कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहां कि आरक्षण के मामले को लेकर हम अब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इसे पास करे कि ये स्वीकार है या नहीं। पंचायत चुनाव की वर्तमान में चल रही प्रक्रिया जारी रहेगी या नहीं? इस पर नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार एक-दो दिन में फैसला लेगी।

ओबीसी सीट पर रोका गया है चुनाव

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया को जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि ओबीसी सीटों को सामान्य घोषित कर अधिसूचना जारी की जाए।

सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लोगों द्वारा जो रोटेशन के खिलाफ याचिका लगाई गई थी उस पर ही ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का निर्णय आया है, इसके लिए कांग्रेस ही पूरी तरह से जिम्मेदार है।

बोले नेता प्रतिपक्ष

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने स्थगन प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बीजेपी सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ गया था, जिसमें उन्होंने रोटेशन और परिसीमन को निरस्त कर दिया था। हमारी सरकार ने सीमांकन और रोटेशन किया था, जो विधि सम्मत था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने डेढ़ साल तक कोई चुनाव नहीं कराए। जबकि, इस दौरान विधानसभा के उपचुनाव भी हो गए। फिर अचानक अध्यादेश ले आए, जिससे प्रभावित पक्ष कोर्ट गए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद 18 दिसंबर को आयोग ने सरकार को कोर्ट की प्रति भेजकर 7 दिन में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर जानकारी देने के लिए पत्र भेजा था।

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