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रीवा / आज के सरकारी समाचार / 18 July, 2020 / यहाँ पढ़ें...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:56 AM IST
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रेरा में प्रोजेक्ट पंजीयन के लिए आवेदन ऑनलाइन

मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में कालोनियों तथा भवन परिसरों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है. कोरोना संक्रमण के कारण यह सुविधा दी गई है. कालोनी बनाने वालों तथा अन्य भवन निर्माताओं को ऑनलाइन केवल पांच आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.

इसके लिए रेरा वेब एप्लिकेशन का उपयोग किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन करते समय खसरे की सत्यापित प्रति, नई परियोजना के लिए शपथ पत्र की मूल प्रति एवं घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा.

इसके साथ-साथ नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत कालोनियों के आउट प्लान तथा स्वीकृत भवन प्लान की सत्यापित प्रतिलिपि ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. अन्य किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी रेरा प्राधिकरण में जमा करने की आवश्यकता नहीं है.

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हायर सेकेण्डरी की विशेष परीक्षा से वंचित छात्र 20 जुलाई तक कर सकेगें आवेदन

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी दृष्टिहीन, मूक-बधिर (दिव्यांग) की वर्ष 2020 की 9 से 16 जून तक आयोजित विशेष परीक्षा से वंचित छात्र 20 जुलाई तक एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण कई छात्र विशेष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये थे. कोरोना वायरस से संक्रमित छात्र जो उपचार के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद क्वारेंटाइन अवधि में थे, ऐसे छात्र जो अपने किसी परिजन के कोरोना पॉजीटिव होने के कारण होम क्वारेंटाइन या संस्थागत क्वारेंटाइन थे, ऐसे दिव्यांग छात्र जो दृष्टिहीन, मूक-बधिर होने के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विशेष परीक्षा नहीं दे पाये, ऐसे सभी छात्र आवेदन कर सकेंगे.

उपर्युक्त कारणों से विशेष परीक्षा से वंचित छात्रों को आवेदन के साथ कारण सहित संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य होगा. कोरोना पॉजीटिव छात्र को डिस्चार्ज प्रमाण पत्र अथवा सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा खण्ड चिकित्सा अधिकारी का पत्र अपलोड करना होगा.

क्वारेंटाइन रहे छात्रों को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. दृष्टिहीन मूक-बधिर (दिव्यांग) छात्रों को स्वंय का घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा.

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मण्डल द्वारा 23 जुलाई तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को छात्रों की जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेगें. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण कर 27 जुलाई तक संबंधित छात्रों के आवेदन और जानकारी को मान्य अथवा अमान्य करना अनिवार्य होगा.


फोटोयुक्त मतदाता सूची में दावे-आपत्ति 25 जुलाई तक प्राप्त की जायेंगी

रीवा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इलैयाराजा टी ने बताया है कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची पुनरीक्षण 2020 के लिए दावे-आपत्तियां 25 जुलाई तक प्राप्त की जा सकेंगी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे-आपत्तियों का निराकरण 5 अगस्त तक किया जायेगा. फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर दो सितम्बर को सार्वजनिक प्रकाशन किया जायेगा.


आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई तक

रीवा. आईटीआई में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 19 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं. प्रवेश से संबंधित सारी जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध है. यह प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2020 हेतु सभी शासकीय एवं निजी आईटीआई के लिए शुरू की गयी है.


ईव्हीएम मशीनों की शिÏफ्टग 20 जुलाई को

रीवा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एम-1 ईव्हीएम मशीनों के 90 बीयू एवं 99 सीयू की शिÏफ्टग का कार्य ईव्हीएम वेयरहाउस क्रमांक-2, न्यू कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 9 प्रथम तल से 20 जुलाई को प्रात: 10.30 बजे कराया जायेगा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इलैयाराजा टी ने राष्ट्रीयकृत मान्यता प्राप्त पार्टियों के अध्यक्ष या प्रतिनिधियों से उपस्थिति की अपेक्षा की है.

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक होगा फसलों का बीमा

रीवा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2020 ने बोई जाने वाली फसलो का कृषक 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं. योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को दावा क्षतिपूर्ति मिलेगी. खरीफ सत्र में योजना के अन्तर्गत उड़द एवं मूंग, ज्वार, कोदों, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, धान सिचित एवं धान असिंचित सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर फसलों का बीमा किया जायेगा.

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उप संचालक बीएस बागरी ने बताया कि खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन एवं तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम ही किसानों द्वारा भुगतान किया जाना है. शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि खरीफ 2020 में किसान अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं. उप संचालक ने बताया कि प्राकृतिक प्रकोप होने पर बीमा दावे की राशि का भुगतान करने के लिए फसल क्षति की गणना जिला स्तर में उड़द एवं मूंग की, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली एवं तिल तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिचित, धान असिचित सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की गणना की जायेगी.

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उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें लेने वाले बटाईदार और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. उन्होंने बताया कि अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा. अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं.

उप संचालक ने बताया कि अऋणी कृषकों हेतु फसलों का बीमा करवाने के लिए फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लाइसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, भू-अधिकार प्रमाण पत्र (पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी) अभिलेख संलग्न करना होगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसलों का बीमा कराने के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है.


जनता के धन की सुरक्षा हेतु विधि अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में बैठक 20 जुलाई को

रीवा. कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में 20 जुलाई को अपरान्ह 5 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जनता के हित की सुरक्षा हेतु विधि अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में बैठक आहूत की गयी है.

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उल्लेखनीय है कि कतिपय संस्थायें, कंपनियां, वित्तीय स्थापनायें, आमजनता को उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर नियत समयावधि में राशि वापस नहीं करती और आचनक गायब हो जाती हैं. ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध प्रदेश में अधिनियम लागू है. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की समीक्षा के संबंध में यह बैठक आयोजित की गयी है. बैठक में पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, अपर कलेक्टर तथा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भाग लेगे.

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