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प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश, रिसेप्शन में लगानी होगी कोरोना के इलाज दर की सूची : REWA NEWS

प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश, रिसेप्शन में लगानी होगी कोरोना के इलाज दर की सूची : REWA NEWS
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प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश, रिसेप्शन में लगानी होगी कोरोना के इलाज दर की सूची : REWA NEWS रीवा (REWA NEWS) । प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। अब प्रदेश भर में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले सभी क्लीनिक और नर्सिंग होम को अपने रिसेप्शन काउंटर पर इलाज दरों का ब्यौरा दिखाना होगा।

प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश, रिसेप्शन में लगानी होगी कोरोना के इलाज दर की सूची : REWA NEWS

रीवा (REWA NEWS) । प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। अब प्रदेश भर में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले सभी क्लीनिक और नर्सिंग होम को अपने रिसेप्शन काउंटर पर इलाज दरों का ब्यौरा दिखाना होगा।

स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में कोई भी नर्सिंग होम किसी भी कोरोना मरीज से दिखाए गए दरों से 40 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। बता दें कि राज्य में भोपाल को छोड़कर अन्य स्थानों पर सरकारी कोविड सेंटर्स को बंद किया जा चुका है।

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अब कोरोना मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लीनिक को सरकार की तरफ से सहायता नहीं दी जा रही है। इस स्थिति में प्राइवेट नर्सिंग होम और लीनिक द्वारा मरीजों से मनमानी वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

वसूली पर होगी कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लीनिक 40 प्रतिशत तय दर से ज्यादा रूपए नहीं ले सकेंगे। आदेश का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई के साथ-साथ जिला प्रशासन और हाईकोर्ट को कार्रवाई के लिए भेजा जायेगा।

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