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केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, अब कश्मीर-लद्दाख में कोई भी भारतीय खरीद सकता है घर और जमीन..

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:37 AM GMT
केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, अब कश्मीर-लद्दाख में कोई भी भारतीय खरीद सकता है घर और जमीन..
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केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, अब कश्मीर-लद्दाख में कोई भी भारतीय खरीद सकता है घर और जमीन..नई दिल्ली। देश के विभिन्न

केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, अब कश्मीर-लद्दाख में कोई भी भारतीय खरीद सकता है घर और जमीन..

नई दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले नागरिक अकसर सोचते थे कि काश स्वर्ग जैसे खूबसूरत कश्मीर में उनका भी अपना घर होता। उनका यह सपना अब सच होने का वक़्त आ चुका है।

वे अब जब चाहें केंद्र शासित जमू-कश्मीर में अपने सपनों का घर बना सकते हैं, क्योकि केंद्र सरकार ने मंगलवार को जमू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भूमि कानून से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। अब कश्मीर और लद्दाख में कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकेगा। दोनों केंद्र शासित राज्यों में यह कानून तत्काल लागू होगा। अभी तक कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए वहां का नागरिक होने की बाध्यता थी।

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अब यह बाध्यता केंद्र ने खत्म कर दी है। केंद्र ने जमू-कश्मीर पुनर्गठन के तहत यह आदेश जारी किया है। देश का कोई भी नागरिक अब जमू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, अब कश्मीर-लद्दाख में कोई भी भारतीय खरीद सकता है घर और जमीन..

हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जमू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जमू-कश्मीर में लगें, इसलिए औद्योगिक जमीन में निवेश की जरूरत ह लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। केंद्र सरकार का यह फैसला जमू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जमू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब चार दिन पहले आया है।

पहले या था नियम:

पांच अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र जिसे स्टेट सजेट कहा जाता है, हो, वहीं जमीन खरीद सकते थे। देश के किसी अन्य भाग का कोई भी नागरिक जमू-कश्मीर में अपने मकान, दुकान, कारोबार या खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। वह सिर्फ कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर पट्टे के आधार पर जमीन प्राप्त कर सकता था या किराए पर ले सकता था।

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