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केंद्र सरकार ने Lockdown में छूट का दायरा बढ़ाया, इन्हे भी मिली अनुमति

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:20 AM GMT
केंद्र सरकार ने Lockdown में छूट का दायरा बढ़ाया, इन्हे भी मिली अनुमति
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नई दिल्ली केंद्र सरकार ने छूट भी दी है. दाल-आटा मिल के साथ ही ब्रेड बनाने वाली फैक्टरियों को बड़ी छूट दी गई है किताबें दुकानें खोलने की अनुमति

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जंग जारी है, जिस लिए पर प्रधानमन्त्री के एक आह्वान पर पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है. हाालंकि जहां इस बीमारी का प्रकोप कम है, वहां केंद्र सरकार ने छूट भी दी है. जरूरी सेवाओं को छूट देने के संबंंध में कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी, जिसे स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार ने साफ किया है कि दाल-आटा मिल के साथ ही ब्रेड बनाने वाली फैक्टरियों को बड़ी छूट दी गई है. एक और अहम फैसला मोबाइल रिचार्ज को लेकर किया गया है. अब प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खुली रह सकेंगी. बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए स्कूली किताबें की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी गई है.

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी छूट

केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि पहले जारी गाइडलाइन के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत है. अब तक जारी गाइडलाइन के मुताबिक सेवाओं और गतिविधियों को मिली छूट को लेकर आ रहे प्रश्नों को देखने के बाद नए सिरे से नोट जारी किया जा रहा है.

जानिए क्या खुला, क्या बंद

  • शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है.
  • मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यालय, फैक्टरी या संस्थान में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े प्रावधानों के पालन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. सरकार कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों को भी पूरी तरह मंजूरी दे चुकी है. इनमें फसलों की कटाई, बोआई और खरीद आदि शामिल हैं.
  • ग्रीन जोन में फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के अन्य मानकों के पालन के साथ कुछ उद्योगों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है.
  • रेड जोन व ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है. वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहेगा. जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है. नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है. पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान हर जगह बंद रहेंगे.
Aaryan Dwivedi

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