रीवा

जिले के बाहर से रीवा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए होम क्वारेंटाइन के आदेश, उल्लंघन करने पर होगा प्रकरण दर्ज

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:25 AM GMT
जिले के बाहर से रीवा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए होम क्वारेंटाइन के आदेश, उल्लंघन करने पर होगा प्रकरण दर्ज
x
रीवा. जारी आदेश के अनुसार जिले में एक जुलाई 2020 के बाद आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगी.

रीवा. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा आमजन का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने पूरे रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश दिये हैं. जारी आदेश के अनुसार जिले में एक जुलाई 2020 के बाद आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगी.

साथ ही जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन रहना अनिवार्य होगा. वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 तथा 270 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी.

रीवा लॉकडाउन : कलेक्टर ने हर रविवार को धारा 144 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

जारी आदेश के अनुसार जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वारेंटाइन रहना तथा पुलिस थाने में मोबाइल अथवा टेलीफोन से सूचना देना अनिवार्य होगा. जिले के बाहर से आने वाले व्यक्ति को कोरोना कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 07662-255142, स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम नम्बर 07662-226888, नगर निगम के कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 07662-254658 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर 7049122399 में सूचना देना आवश्यक होगा. जिले के बाहर से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति रैपिड रिस्पांस टीम के उनके घर पर भेंट करने पर स्वयं को परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

जारी आदेश के अनुसार होम क्वारेंटाइन के लिए आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर घूमते पाये जाने पर अथवा मेडिकल स्क्रीनिंग तथा कान्टेक्ट ट्रेसिंग में सहयोग न करने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 एवं 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा.

दावा : सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का हांथ, देखें Video…

जिले के निवासरत सभी व्यक्तियों को उनके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के नाम, पते एवं मोबाइल नम्बर नोट करने की सलाह दी जाती है. जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिये हैं.

नगर निगम आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नगरीय क्षेत्र में कचरा संग्रहरण करने वाले वाहन से आदेश के संबंध में उद्घोषणा कराने के निर्देश दिये गये हैं. जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायत में मुनादी कराकर आदेश की सूचना आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिये गये हैं.

ख़बरों की अपडेट्स पाने के लिए हमसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जुड़ें:

Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Google News, Instagram

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story