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IRDA New Rule for Medical Insurance: अब मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं, डे-केयर टर्म जोड़ा गया

IRDA New Rule for Medical Insurance: अब मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं, डे-केयर टर्म जोड़ा गया
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बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के नए नियम के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है।

नई दिल्ली. अस्पताल में 24 घंटे भर्ती हुए बिना भी अब मेडिकल क्लेम ले सकेंगे। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के नए नियम के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। बीमा कंपनियों को अलग से प्रावधान करना होगा। यह क्लेम डे-केयर ट्रीटमेंट के तहत मिलेगा।

IRDA ने अस्पताल में भर्ती होने को लेकर परिभाषा स्पष्ट कर नियमों में डे-केयर नाम से नई टर्म जोड़ी है। इसमें ऐसे इलाज आएंगे, जिसमें कोई सर्जरी 24 घंटे में होती हो या एनस्थीसिया इस्तेमाल जैसी कंडीशन हो। ऐसे में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं होगा। हाल ही गुजरात की उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया था।

कुछ खर्च क्लेम में नहीं

डे-केयर ट्रीटमेंट में बीमा कंपनियां बिना 24 घंटे अस्पताल में बिताने वालों को क्लेम देंगी, पर बीमाधारक डॉक्टर की फीस व जांच खर्च आदि नहीं मिलेंगे। आउट पेशेंट केयर को भी इसी कैटेगरी में होंगे।

इन इलाजों में कर सकेंगे बीमा दावा

जिन इलाज में अस्पताल में 24 घंटे बिताए बगैर क्लेम लिया जा सकेगा, उनमें टॉन्सिल, मोतियाबिंद व साइनस का ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हीमोडायलिसिस, कोरोनरी एंजियोग्राफी, स्किन ट्रांसप्लांटेशन और घुटनों का ऑपरेशन शामिल है।

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