Nijut Moina Scheme 2026 Online Apply: आवेदन कैसे करें और कौन पात्र है?

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Nijut Moina Scheme 2026 Online Apply: आवेदन कैसे करें और कौन पात्र है?

मुख्य बिंदुQuick Read

  • असम सरकार की 'मुख्यमंत्री निजुत मोइना आचोनी' के तहत छात्राओं को ₹1,000 से ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, जानें पात्रता, पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया.

Nijut Moina Scheme 2026: मुख्य विवरण

योजना का नामशुरू करने वाला राज्यलक्षित लाभार्थीवित्तीय सहायताभुगतान का माध्यम
मुख्यमंत्री निजुत मोइना आचोनी (MMNMA)असम (उच्च शिक्षा विभाग)सरकारी/सहायता प्राप्त संस्थानों की छात्राएं₹1,000 से ₹2,500 प्रतिमाह (वार्षिक ₹25,000 तक)Direct Benefit Transfer (DBT / Aadhaar-Based)

कक्षा व पाठ्यक्रम अनुसार मासिक सहायता राशि (Graph / Visual Breakdown)

यह छात्रवृत्ति वर्ष के 10 शैक्षणिक महीनों के लिए दी जाती है (ग्रीष्मकालीन अवकाश के 2 महीने छोड़कर):

मासिक सहायता संरचना (Visual Chart):

Higher Secondary (कक्षा 11वीं एवं 12वीं): ₹1,000 / माह ₹10,000 / वर्ष
Undergraduate (UG / Graduation - B.A., B.Sc., B.Com.): ₹1,250 / माह ₹12,500 / वर्ष
Postgraduate (PG - M.A., M.Sc., M.Com.) एवं B.Ed.: ₹2,500 / माह ₹25,000 / वर्ष

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria): कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • स्थानीय निवासी: छात्रा असम की स्थायी निवासी (Domicile Resident) होनी चाहिए।
  • संस्थान का प्रकार: छात्रा केवल राज्य सरकार के, सरकारी सहायता प्राप्त (Provincialised), केंद्रीय विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में नियमित (Regular) रूप से नामांकित हो। (निजी संस्थानों की छात्राएं पात्र नहीं हैं)।
  • वैवाहिक स्थिति:
    • Higher Secondary (11वीं-12वीं) और स्नातक (UG) स्तर की छात्रा का अविवाहित (Unmarried) होना अनिवार्य है।
    • स्नातकोत्तर (PG) और B.Ed. स्तर पर विवाहित महिलाएं भी पात्र हैं।
  • न्यूनतम उपस्थिति: नियमित कक्षाओं में कम से कम 70% से 75% उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य है।
  • कोई आय सीमा नहीं: इस योजना के लिए परिवार की कोई अधिकतम आय सीमा तय नहीं है; सभी वर्गों की पात्र छात्राएं आवेदन कर सकती हैं।
  • अपवर्जन (Ineligible): मंत्रियों, सांसदों या विधायकों की पुत्रियां, और प्रज्ञान भारती योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राएं इसके लिए पात्र नहीं हैं (जब तक कि वे स्कूटी का विकल्प न छोड़ें)।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Permanent Resident Certificate - PRC / Domicile Proof)
  • वर्तमान शैक्षणिक सत्र की कॉलेज/स्कूल प्रवेश रसीद (Admission Receipt / Student ID)
  • पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट
  • आधार से लिंक और DBT-सक्रिय बैंक खाते की पासबुक
  • अविवाहित होने का घोषणा पत्र (HS और UG छात्राओं के लिए)
  • DARPAN आईडी (HS के लिए) या SAMARTH पोर्टल नामांकन आईडी (UG/PG के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर

Nijut Moina Scheme 2026: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)

योजना के लिए आवेदन संस्थागत स्तर और राज्य के अधिकृत शिक्षा पोर्टल्स के संयोजन से पूरा किया जाता है:

  1. हार्ड कॉपी फॉर्म प्राप्त करें: अपने संबंधित कॉलेज/स्कूल के नोडल अधिकारी (Nodal Teacher/Officer) से 'Nijut Moina Application Form' प्राप्त करें।
  2. पोर्टल पर डेटा मिलान (Student Login):
    • Higher Secondary की छात्राएं DARPAN Portal पर लॉगिन करें।
    • UG और PG की छात्राएं SAMARTH E-Gov Student Portal पर अपनी स्टूडेंट आईडी से लॉगिन करें।
  3. ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन: पोर्टल के 'Scholarship / Nijut Moina Aasoni' अनुभाग में जाकर अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक तथा आधार विवरण भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज (प्रवेश रसीद, आधार, बैंक विवरण) पोर्टल पर अपलोड करें।
  5. संस्थान में सत्यापन: भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी और सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां अपने कॉलेज/स्कूल कार्यालय में नोडल अधिकारी को जमा करें।
  6. नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदन: नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थिति और विवरण का सत्यापन कर डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन (DHE) असम को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाता है।

DBT और पेमेंट स्टेटस की जांच

सत्यापन पूरा होने के बाद वित्तीय सहायता सीधे छात्रा के बैंक खाते में DBT (आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम) के जरिए हर महीने भेजी जाती है। भुगतान रुकने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता इनएक्टिव न हो और बैंक शाखा में आधार सीडिंग (Aadhaar NPCI Mapping) पूरी तरह एक्टिव हो।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
संपादकीय मंडल (Board)
Shashank Dwivedi | रीवा रियासत
सह-संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक • रीवा रियासत

द सिटी एक्सप्रेस के सह-संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक। नीतिगत विश्लेषण, समसामयिक विषयों पर गहन दृष्टिकोण और क्षेत्रीय समाचार समन्वय। डिजिटल मीडिया आचार संहिता व शिकायत निवारण (Grievance Redressal) के प्रभारी।

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