
RBI के नए नियम से बैंको के ऊपर टूटा दिक्कतों का पहाड़, अकाउंट से कट गए पैसे लेकिन दूसरे शख्श को नहीं मिले....तो बैंक देगा हर दिन के हिसाब से जुर्माना

RBI के नए नियम से बैंको के ऊपर टूटा दिक्कतों का पहाड़, अकाउंट से कट गए पैसे लेकिन दूसरे शख्श को नहीं मिले....तो बैंक देगा हर दिन के हिसाब से जुर्माना
डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transaction) को सरकार बढ़ावा दे रही हैं। सरकार का कहना है कि ज्यादातर लेनदेने डिजिटल ऑनलाइन (Digital Online)के माध्यम से किया जाय। कई बार डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने से बिना लेने देने के ही पैसा कट जाता है। इस तरह की शिकायतेें आम होती जा रही थी। इन मामलो को देखते हुए सरकार ने नियम बाना दिये है। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने पर आरबीआई (RBI) के नियमों के तहत पैसा वापस आ जाता है।

ट्रांजैक्शन फेल होने के कई कारण
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online transaction) फेल होना कोई नई बात नहीं है। आये दिन यह समस्या लोगो के साथ हो रही है। कई बार तकनीकी खामी आ जाती है तो कई बार नेटवर्क की समस्या होती है तो कहीं बैंक की ओर से कुछ समस्या होने पर लेनदेन प्रभावित होता है। लेकिन एक समय के बाद फेल ट्रांजैक्शन (Failed transaction) का पैसा वापस आ जाता है।
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2 दिन में पैसा वापस आने का है नियम
कार्ड ट्रांजैक्शन (Card transaction) तथा मोबाइल वॉलेट (Mobile wallet) में अगर ट्रांजैक्शन करने पर पैसे कट गए लेकिन दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे तो ऐसी स्थिति में 2 दिन के अंदर पैसे वापस मिल जाने चाहिए। सेटलमेंट का समय 2 दिनों के लिए ही होता है।

5 दिन में कटा पैसा आता है वापस
एटीएम ट्रांजैक्शन (ATM transaction) पर अकाउंट से पैसे कट जाये और कैश न निकले तथा पीओएस मशीन के जरिए पेमेंट के दौरान पैसे फंस जाते हैं। इन दोनो परिस्थितियों में 5 दिनों में यह पैसा बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है।
6 दिन में लौटता है पैसा
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिये अगर कोई व्यक्ति आईएमपीएस (IMPS), यूपीआई (UPI), एनईएफटी (NEFT) या आरटीजीएस (RTGS) के जरिए भेजा गया पैसा भेजे गये अकाउंट (Account) में नहीं जातें हैं तो इसके लिए ऑटोरिवर्सल का समय 2 दिन का होता है।




