सतना / दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा
सतना। दुष्कर्म के मामले में आरोपित युवक को न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दीपिका मालवीय द्वारा दुष्कर्म के आरोपित आदित्य प्रताप सिंह पिता इन्द्रभान सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पतौरा थाना कोटर जिला सतना के अपराध क्रमांक 155/2018 धारा 323, 376,3 भादवि के अंतर्गत बीस वर्ष के कठोर कारावास और 6000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सतना। दुष्कर्म के मामले में आरोपित युवक को न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दीपिका मालवीय द्वारा दुष्कर्म के आरोपित आदित्य प्रताप सिंह पिता इन्द्रभान सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पतौरा थाना कोटर जिला सतना के अपराध क्रमांक 155/2018 धारा 323, 376,3 भादवि के अंतर्गत बीस वर्ष के कठोर कारावास और 6000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने अपने पिता तथा अपनी मां के साथ थाने में आकर रिपोर्ट किया कि 11 जुलाई 2018 को शाम के करीब चार बजे फरियादी ब्रन्दावन नामदेव के खेत के नीचे शौच क्रिया करने गई थी। जब शौच क्रिया कर रही थी तभी आदित्य प्रताप सिंह निवासी पतौडा पीछे से आकर उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म कर दिया। इस घटना में पीड़ितो को जमीन में पड़े पत्थर के ऊपर पटकने से वह घायल भी हो गई थी।
जब फरियादी ने गोहार मारी तो फरियादी का पिता दौड़कर आए तो आरोपित आदित्य प्रताप सिंह भाग गया तब फरियादी ने अपने पिता के साथ वापस घर जाकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। उसके पश्चात थाना कोटर में आरोपित के विरूद्व धारा 354, 376, 323 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3,4 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान कुल 08 साक्षी का परीक्षण कराया गया जबकि बचाव पक्ष की ओर से कुल 03 साक्षियो की परीक्षण कराया गया । न्यायालय द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उक्त सजा सुनाई है।