हत्या के मामले में न्यायालय ने किया दोष मुक्त, कई टुकड़े में मिली थी लाश : REWA NEWS
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रीवा । थाना चोरहटा जिला रीवा म.प्र.पुलिस द्वारा प्रदीप लोनिया, संदीप लोनिया व राजकुमारी प्रजापति के विरुद्ध अमन प्रजापति तनय रामलाल प्रजापति उम्र 10 वर्ष निवासी खैरा नई बस्ती थाना चोरहटा जिला रीवा का अपहरण कर उसकी हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने के लिए धारा 363, 366, 302, 201/34 भा.द.वि. व 3 (2) (5), 3 (2) त्ै एस.सी.एस.टी.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उक्त सभी आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से उन्हे केन्द्रीय कारागार रीवा भेज दिया गया था। अभियोजन की कहानी इस प्रकार थी कि प्रदीप लोनिया व राजकुमारी प्रजापति के मध्य अनैतिक संबंध थे जिन्हे मृतक अमन प्रजापति ने देख लिया था बताने पर बदनामी होने के डर से आरोपीगणों ने मृतक का अपहरण किया तथा उसकी जहर का इंजेक्शन पिलाकर हत्या कर दी थी मृत शरीर को ग्राम रौसर में बांस के भीरे में फेंक दिया था।
जबकि थाना पुलिस को मृतक की डेड वाडी कई टुकड़ो में छतविछत अवस्था में मिली थी। मृतक के माता पिता सहित अन्य सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया किन्तु साक्ष्य में अधिक बल पक्ष को मिला।
माननीय न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज महोदय रीवा (श्री उमेश पाण्डव साहब) ने दिनांक 28.2.2020 को प्र.क्र.1/18 शासन बनाम राजकुमारी प्रजापति वगैरह के प्रकरण में निर्णय सुनाते हुये सभी आरोपीगणों को दोष मुक्त घोषित किया। आरोपीगणों की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता कुलदीप सिंह सोमवंशी ने की।