संदिग्ध वीजा के जरिए 'रीवा में रह रहीं थी नीदरलैंड की दो हसीनाएं', होटल संचालकों के विरुद्ध मामला दर्ज

Get Latest Hindi News, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, Today News in Hindi, Breaking News, Hindi News - Rewa Riyasat

Update: 2021-02-16 06:11 GMT
  • वृंदावन होटल के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज
  • पुलिस को नहीं दी खबर, नहीं किया गया नियमों का पालन

रीवा। किसी भी विदेशी नागरिक को आश्रय देने के पहले पुलिस को विदेशी नागरिकों के संबंध में सूचना देना अनिवार्य होता है। लेकिन शहर के एक होटल के संचालक और मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा छिपाकर विदेशी महिलाओं को होटल में कमरा दिया गया था। विदेशी महिलाओं के ठहरने की जानकारी पुलिस को मुखबिर से प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच कराने के बाद होटल के संचालक, एमडी, जीएम के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

बताया जाता है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल वृंदावन में 2 विदेशी महिलाओं के ठहरने की सूचना मुखबिर से पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने गोपनीय रूप से तस्दीक कराई तो सूचना की पुष्टि हुई और ज्ञात हुआ कि 24 अक्टूबर को नीदरलैंड देश की दो विदेशी महिलाओं को होटल के कमरा नंबर 201 में रोका गया था। उक्त विदेशी नागरिकों के आगमन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होटल संचालक द्वारा न तो सिविल लाइन थाने को और न ही विदेशी नागरिकों के आगमन के संबंध में ऑनलाइन सी फार्म भरा गया था।पुलिस के अनुसार इन महिलाओं से मिलने भी कुछ लोग गए थे। इनके आगमन का कारण भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मामला रहस्यों के घेरे में है।

गौरतलब हो कि पुलिस के द्वारा होटल प्रबंधन को ऑनलाइन सी फॉर्म भरने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं होटल का रजिस्ट्रेशन कराए जाने का निर्देश दिया गया था लेकिन होटल वृंदावन का ऑनलाइन सी फॉर्म प्रणाली हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। जबकि किसी भी होटल, लाज, अस्पताल, या निजी परिसर में ठहरने हेतु किसी विदेशी नागरिक का आगमन होता है तो उसके द्वारा ऑनलाइन सी फॉर्म के माध्यम से 24 घंटे के अंदर विदेशी नागरिकों के संबंध में जानकारी पुलिस विभाग को देना अनिवार्य होता है। उन्हें नियमानुसार विदेशी नागरिकों के वैध पासपोर्ट एवं वैध वीजा की छाया प्रति अपने रिकार्ड में रखनी चाहिए थी। होटल प्रबंधन द्वारा विदेशी नागरिकों के पुराने वीजा की छाया प्रति अपने रिकार्ड में रखी गई है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त विदेशी नागरिकों का रुकना वैध वीजा पर हुआ था या नहीं।

जांच में दोषी पाए जाने पर वृंदावन होटल के संचालक तमन्ना मालिक, एमडी मुफ़्तार अहमद ,जीएम नितीश शाह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश पर की गई है।

Similar News