रीवा: विक्षिप्त बालिका के साथ रेप करने वाले अपराधी को उम्रकैद की सजा

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Update: 2021-02-16 06:12 GMT

रीवा. मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

प्रकरण के अनुसार अवयस्क मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका गांव के सरकारी स्कूल के पास नाला की तरफ गई थी। जब वह लौटकर वापस नहीं आई तो उसकी मां एवं पिता उसको तलाशते हुए नाले के पास पहुंचे। जहां पर वह नाले में निर्वस्त्र हालत में पड़ी थी। डरी सहमी बालिका ने मां को बताया कि उसको दिग्विजय पटेल नाले में ले गया और मुंह बंदकर जबरिया दुष्कृत्य किया। साथ ही उसने घर में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसकी रिपोर्ट रायपुर कर्चुलियान थाने में की गई थी।

पुलिस ने प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जहां साक्ष्यों एवं तर्कों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो महिमा कछवाहा ने दिग्विजय सिंह पिता लालबहादुर पटेल को निवासी उधरेगा थाना रायपुर कर्चुयिलान को दोषी पाया और उसे धारा 376 (2) (ठ) के तहत आजीवन करावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 506 (बी) के अंतर्गत ३ वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपए की सजा से दंडित किया है। इस प्रकरण की मॉनीटरिंग पुरूषोत्तम शर्मा लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल द्वारा की जा रही थी।

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