रीवा : बसंत कुर्रे सहित 3 कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, ये है कारण....
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जबलपुर REWA । पिछले आदेश के बाद भी एक युवती को रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति न देने के मामले पर हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे सहित 3 को अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने चार सप्ताह का समय दिया है। रीवा जिले की सिरमौर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत जिवार में रहने वाली क्षमा सिंह की ओर से यह अवमानना याचिका दायर की गई है। आवेदक का कहना है कि वित्तीय अनियमित्ता का आरोप लगाकर जनपद पंचायत के सीईओ ने उसकी सेवा समाप्त कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमित्ता के आरोप गलत पाते हुए याचिकाकर्ता को बहाल करने के आदेश दिए।
इसके बाद भी बहाली को लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और रीवा कलेक्टर को भी आवेदन दिए, लेकिन फिर भी बहाली न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा और जनपद पंचायत की सीईओ अनुचिता सिंह को पक्षकार बनाया गया है। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र तिवारी पैरवी कर रहे हैं।