निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए आवेदन 17 फरवरी तक : REWA NEWS

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Update: 2021-02-16 06:12 GMT

रीवा । प्रदेश में संचालित सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नवीन मान्यता प्राप्त करना अथवा मान्यता का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। इसके लिए मोबाइल एप के माध्यम से 17 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा 3 मार्च तक आवेदन करने वाली स्कूलों का भौतिक सत्यापन करके ऑनलाइन निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जायेगा।

एप के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान शिक्षा सत्र से शुरू की गयी है। इसके लिए निजी स्कूल मोबाइल फोन एप का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें मान्यता के लिए किसी कार्यालय जाने अथवा कियोस्क सेंटर में जाने की जरूरत नही है।

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