अपनी दुकानों का श्रम विभाग में नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो आपके लिए है बुरी खबर, REWA के सभी दूकान वालो के लिए जरूरी है ये खबर

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Update: 2021-02-16 06:13 GMT

रीवा . मध्यप्रदेश श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 तथा 5 के स्थान पर नये नियम लागू किये गये हैं। इन नियमों के अनुसार धारा 6 की उपधारा 3 के अधीन दिया गया। पंजीयन प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक वैध रहेगा।

धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन जारी प्रमाण पत्रों के लिए उस वर्ग में निर्धारित फीस भुगतान करने पर प्रमाण पत्र जारी होगा। सभी नियोक्ताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना आवश्यक होगा। जिन संस्थानों में केवल तीन कर्मचारी हैं उनके लिए 200 रूपये तथा 3 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्था के नवीनीकरण के लिए 250 रूपये फीस निर्धारित की गयी है। जिन नियोजकों ने 15 फरवरी 2014 के पूर्व संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था उन सभी के लिए नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।

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