अदालत ने लूट और हत्या के आरोपित युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई : REWA NEWS
Get Latest Hindi News, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, Today News in Hindi, Breaking News, Hindi News - Rewa Riyasat
भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने लूट और हत्या के आरोपित युवकों को उम्र कैद और 34 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक अन्य युवक को सबूत के आभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला बुधवार को अपर-सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार भोपाल के कोलार थाना में जुलाई 2014 में टैक्सी ड्राइवर सीताराम के गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने लिखवाई थी। इसी दौरान रीवा पुलिस को सीताराम का शव मिला।
इस मामले में पुलिस ने सिमरिया थाना, रीवा निवासी युवक धर्मेन्द्र सिंह पटेल, विपिन कुमार रावत, विजय साकेत, पप्पू उर्फ देवक कौल और नागेन्द्र सिंह पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपितों ने जबलपुर से कटनी रोड में मृतक टेक्सी चालक सीताराम से मारपीट कर उसके पास रखी नगदी आदी लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। आरोपित हत्या करने के बाद मृतक के शव को पूर्वा डेम, टमस नदी पर ले गए जहां उसे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ लूट , हत्या , षडयंत्र के तहत अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था। अदालत में आरोपित धर्मेन्द्र सिंह पटेल, विजय साकेत, पप्पू उर्फ देवक कोल को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद और आरोपित विपिन कुमार रावत को षडयंत्र में शामिल होने के अपराध में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में नागेन्द्र सिंह पटेल को सबूत के आभाव में बरी कर दिया गया।