एमपी के रीवा में तांत्रिक ने किया था दुष्कर्म, महिला को चिमटे से पीटा भी था, स्पेशल कोर्ट ने सुनाई दस साल सश्रम कारावास की सजा

Rewa News: एमपी के रीवा में भूत भगाने के बहाने तांत्रिक द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं उसने झाड़ फूंक के नाम पर पर महिला को चिमटे से पीटा भी था।

Update: 2023-05-18 08:17 GMT

एमपी के रीवा में भूत भगाने के बहाने तांत्रिक द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं उसने झाड़ फूंक के नाम पर पर महिला को चिमटे से पीटा भी था। जिसके दूसरे दिन बाद महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची थी। तब दुष्कर्म व एससी एसटी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। रीवा जिले की एससी-एससी विशेष अदालत ने दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है मामला

बताया गया कि आरोपी दिलीप मिश्रा निवासी जोकहा थाना बैकुंठपुर ने 9 वर्ष पूर्व महिला को रात में अपने घर बुलाया। तंत्र मंत्र से परेशान महिला अपने पति को लेकर रात में ओझा के घर पहुंची। जहां पति को घर में बैठाने के बाद महिला को अपने साथ तांत्रिक लेकर मंदिर चला गया। अंदर लेकर तांत्रिक ने महिला से मारपीट की और बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किसी तरह पीड़िता मौके से भाग आई और पति को घटना से अवगत कराया। दूसरे दिन पति के साथ महिला थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाया।

चिमटे से की पिटाई

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम के मुताबिक घटना 26 सितम्बर 2014 के रात की है। पीड़िता ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि तीन दिन पूर्व रात 9 बजे अपने पति के साथ झाड़ फूंक कराने दिलीप मिश्रा निवासी जोकहा के मंदिर में गई थी। प्रसाद खाने के बाद वह रात में सो गई। दो घंटे बाद रात लगभग 11 बजे आरोपी मंदिर की ओर तंत्र मंत्र करने ले गया। पहले उसके द्वारा पैर में चिमटा से कई प्रहार किए गए। इसके बाद शरीर के अन्य हिस्सों में मारपीट की। इसके बाद दुष्कर्म किया।

सजा व जुर्माना से किया दंडित

पीड़िता द्वारा दर्ज कई रिपोर्ट में उसने बताया कि तांत्रिक बर्बरता पर उतर आया। करंट के कई झटके भी उसने दिए। किसी तरह वह जान बचाकर मौके से भागने में कामयाब हो सकी। जिसके बाद पति को पूरी घटना से अवगत कराया। इसके दूसरे दिन उन्होंने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। दुष्कर्म के इस मामले में विशेष न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही 500 रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।

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