रीवा हत्या कांड में रोहणी सिंह को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

सनौरा चौराहा हत्या प्रकरण में आरोपी रोहणी सिंह भदौरिया को 15 जुलाई 2025 को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। SI मनोज गौतम ने की थी विवेचना।;

Update: 2025-07-15 14:11 GMT

रीवा हत्या कांड: आरोपी रोहणी सिंह को उम्रकैद, जानिए पूरा मामला

सनौरा चौराहा पर हुई थी हत्या, कोर्ट ने दिया कड़ा फैसला

रीवा जिले के चोरहटा थाना अंतर्गत आने वाले सनौरा चौराहा, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट क्षेत्र के पास स्थित है, वहां वर्ष 2024 में एक दिल दहला देने वाली हत्या की गई थी। आरोपी रोहणी सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम सोनरा, ने अरुणेन्द्र उर्फ अरुण गौतम को पत्थर पटककर बेरहमी से मार डाला था।

आरोपी रोहणी सिंह भदौरिया कौन है?

रोहणी सिंह भदौरिया ग्राम सोनरा का निवासी है और हत्या के समय उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही थी। आरोपी ने शराब के नशे में आकर अरुण गौतम से कहासुनी के बाद उस पर हमला कर दिया था।

मामले की विवेचना SI अंकिता मिश्रा और SI मनोज गौतम ने की

इस केस की शुरुआत में जांच की ज़िम्मेदारी उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा को सौंपी गई थी। बाद में इसे SI मनोज गौतम को सौंपा गया, जिन्होंने साक्ष्यों को इकट्ठा कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट में मामला – अपराध क्रमांक 266/22 धारा 302, 34 IPC

  1. FIR नंबर: अप0क्र0 266/22
  2. धारा: 302 (हत्या), 34 (सामूहिक अपराध)
  3. प्रकरण क्रमांक: ST/150/2022
  4. न्यायालय: माननीय 8वें अपर सत्र न्यायालय, रीवा

15 जुलाई 2025 – न्यायालय का निर्णय

15 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रोहणी सिंह भदौरिया को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने माना कि यह हत्या जानबूझकर की गई थी और आरोपी को कोई राहत नहीं दी गई।

अपराध की विस्तृत जानकारी – क्या हुआ था उस दिन?

  1. घटना का स्थान: सनौरा चौराहा, अल्ट्राटेक सीमेंट क्षेत्र
  2. हत्या का तरीका: पत्थर से सिर पर वार
  3. मृतक: अरुणेन्द्र उर्फ अरुण गौतम
  4. चश्मदीद गवाह: कुछ मजदूर और स्थानीय लोग
  5. FIR: तुरंत दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था

पुलिस और जनता की प्रतिक्रिया

  1. इस केस को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज़ और प्रभावी मानी गई।
  2. SI मनोज गौतम ने 4 महीने में केस को कोर्ट भेजा
  3. जनता ने सख्त सजा की मांग की थी
  4. सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की प्रशंसा हुई

निष्कर्ष – इंसाफ हुआ

रीवा जिला कोर्ट का यह फैसला दर्शाता है कि न्याय में देरी भले हो, लेकिन न्याय होता जरूर है। रोहणी सिंह को आजन्म कारावास देकर कोर्ट ने समाज को एक संदेश दिया है।

FAQs

Q1. आरोपी रोहणी सिंह को कितनी सजा हुई है?

A. आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

Q2. यह हत्या कब और कहां हुई थी?

A. वर्ष 2024 में सनौरा चौराहा (UltraTech Cement क्षेत्र) में।

Q3. विवेचना किसने की थी?

A. SI अंकिता मिश्रा और SI मनोज गौतम ने।

Q4. केस का कोर्ट निर्णय कब आया?

A. 15 जुलाई 2025 को।

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