रीवा में खुलेआम मांस-मटन की बिक्री से हड़कंप, नियमों की उड़ रही धज्जियां
रीवा में मांस-मटन मंडी बनने के बावजूद शहर के अलग-अलग इलाकों में खुलेआम मांस की बिक्री जारी है। नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।;
🧾 मांस मंडी के बावजूद खुले में बिक्री, नियमों की अनदेखी
रीवा शहर में नगर निगम द्वारा मीट मंडी स्थापित किए जाने के बाद भी कई स्थानों पर खुलेआम मांस और मटन की बिक्री की जा रही है। एक सप्ताह पूर्व ही शहर के सभी अधिकृत मीट व्यापारियों को फायर स्टेशन के पीछे बने मीट हाउस में स्थानांतरित किया गया था, ताकि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जा सके। बावजूद इसके, कई दुकानें अब भी पुराने स्थानों पर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं।
🚫 नियमों का खुला उल्लंघन, प्रशासन की अनदेखी
शहर के लकी मीट हाउस समेत कई दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों की बजाय रिहायशी इलाकों जैसे घोघर मोहल्ला, विश्वविद्यालय रोड, अमहिया, बिछिया और बस स्टैंड क्षेत्र में मांस की बिक्री कर रहे हैं। यह गतिविधि न केवल नगर निगम के निर्देशों के खिलाफ है, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को भी प्रभावित करती है।
🧍♂️ सवालों के घेरे में नगर निगम, विशेष दुकानदारों को छूट क्यों?
स्थानीय लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब अधिकांश मांस विक्रेताओं ने नई मंडी में दुकानें स्थानांतरित कर ली हैं, तब कुछ दुकानदारों को खुले में मांस बेचने की छूट क्यों दी जा रही है? घोघर मोहल्ला स्थित लकी मीट हाउस में बकरों की कटाई और मटन की खुलेआम बिक्री प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाती है।
📜 मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी
प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार खुले में मांस विक्रय को रोकने के निर्देश दे रहे हैं और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्त करने जैसी सख्त कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद नियमों का पालन न होना नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
रीवा मटन मंडी विवाद, रीवा में मांस बिक्री, रीवा नगर निगम कार्रवाई, खुले में मांस बिक्री रीवा, लकी मीट हाउस रीवा, रीवा में मीट हाउस नियम, मटन बिक्री विवाद रीवा, रीवा मीट हाउस स्थान, Meat Mandi Rewa News, Meat Selling Rules Rewa, Rewa Meat Market Violation
इस पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कहा है कि नियमों के तहत केवल निर्धारित स्थानों पर ही मांस की बिक्री की अनुमति है। जो भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।