मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को मिली सात साल की सजा : REWA NEWS

रीवा। मऊगंज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपियों को दोषी ठहराते हुये सात साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सीमा मिश्रा ने की। लोक अभियोजक श्रीमती मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मऊगंज थाना के सरेह गांव निवासी गणेश कोल पिता विशाले कोलए कुंजीलाल कोल पिता छबीले कोल, राकेश आदिवासी पिता गणेश कोल, कल्लू कोल पिता गणेश कोल एंव सुरेश उर्फ छोटे कोल पिता विशाले कोल को धारा 326 में सात वर्ष एंव 324 में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को 6.6 हजार रुपये को अर्थदंड भी दिया।

Update: 2021-03-17 23:41 GMT

रीवा। मऊगंज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपियों को दोषी ठहराते हुये सात साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सीमा मिश्रा ने की। लोक अभियोजक श्रीमती मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मऊगंज थाना के सरेह गांव निवासी गणेश कोल पिता विशाले कोलए कुंजीलाल कोल पिता छबीले कोल, राकेश आदिवासी पिता गणेश कोल, कल्लू कोल पिता गणेश कोल एंव सुरेश उर्फ छोटे कोल पिता विशाले कोल को धारा 326 में सात वर्ष एंव 324 में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को 6.6 हजार रुपये को अर्थदंड भी दिया।

घटना के संबंध में बताया कि 3 अक्टूबर 2015 को आरोपीगणों ने जमीनी विवाद के चलते एकजुट होकर गांव के ही रामकृपाल विश्वकर्मा, बुद्धसेन विश्वकर्मा एंव शोभनाथ विश्वकर्मा पर लाठी, डंडे एंव धारदार औजार से हमला किया था। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर गिर तार कर न्यायालय में पेश किया था। जिस पर न्यायालय ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुये सजा सुनाई।

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