बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

रीवा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो जिला रीवा द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी मो. अफजल खान एडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग 07.08.2018 को शाम ग्राम हर्दी शौच करने गई हुई थी जहां रास्ते में आरोपी दीपेंद्र यादव द्वारा नाबालिग के साथ जोर-जबरदस्ती करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। 

Update: 2021-03-01 17:00 GMT

रीवा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो जिला रीवा द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी मो. अफजल खान एडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग 07.08.2018 को शाम ग्राम हर्दी शौच करने गई हुई थी जहां रास्ते में आरोपी दीपेंद्र यादव द्वारा नाबालिग के साथ जोर-जबरदस्ती करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। 
नाबालिग बालिका द्वारा घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों दी गई। परिजनों द्वारा घटना की रिपोर्ट गुढ़ थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विचारण के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो रवींद्र सिंह एवं अशोक प्रियदर्शी द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाये जाने पर माननीय न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश पक्सो जिला रीवा द्वारा आरोपी दीपेंद्र यादव को भादसं की धारा 376-3- एवं पाक्सो की धारा 6 के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। 

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