दो लापरवाह सचिवों को सीईओ ने किया निलंबित
रीवा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा दो पंचायत सचिवों पर कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया गया है। दोनों पंचायत सचिवों पर शासकेीय में लापरवाही एवं बिना निर्माण कार्य कराये फर्जी तरीके से राशि गोलमोल करने के आरोप में कार्यवाही की गई है। बताया गया है कि जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान के तत्कालीन सचिव सतेंद्र सिंह के विरुद्ध 15.82 लाख रुपये की वसूली पर विभागीय जांच संस्थित जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। लेकिन सचिव द्वारा प्रतिवेदित वसूली की राशि शासन के खाते में नहीं जमा कराई।
रीवा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा दो पंचायत सचिवों पर कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया गया है। दोनों पंचायत सचिवों पर शासकेीय में लापरवाही एवं बिना निर्माण कार्य कराये फर्जी तरीके से राशि गोलमोल करने के आरोप में कार्यवाही की गई है। बताया गया है कि जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान के तत्कालीन सचिव सतेंद्र सिंह के विरुद्ध 15.82 लाख रुपये की वसूली पर विभागीय जांच संस्थित जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। लेकिन सचिव द्वारा प्रतिवेदित वसूली की राशि शासन के खाते में नहीं जमा कराई।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा के प्रतिवेदन अनुसार बिना निर्माण सम्पूर्ण राशि व्यय जिससे निष्फल व्यय मानते हुए वसूली होंगी। उक्त जांच स्वप्निल वानखड़े मुख्यकार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में नियम अनुशासन तथा नियंत्रण के प्रावधानों नियम 2011के नियम 7 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत सुपिया सचिव शिव प्रताप सिंह जनपद पंचायत रीवा की जनमानस से प्राप्त शिकायतों सीईओ संज्ञान लेते हुए 14 बिंदुओं पर शिकायत के जांच के निर्देश दिए थे । जाँच प्रतिवेदन एवंस्थल निरीक्षण अनुसार सचिव के विरुद्ध शासकीय कार्यों में लापरवाही था उपेक्षा पूर्ण कार्य जिसमें सुदूर सड़क निर्माण कार्य, घाट निर्माण एवं सामुदायिक कूप निर्माण कार्यों में अमानक स्तर से निर्माण कार्य, गुणवत्ता विहीन कार्य पाएं गये उक्त में वसूली 34.64 लाख प्रतिवेदित की गई। सचिव ग्राम पंचायत सुपिया जनपद पंचायत रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
उक्त शिकायत में निर्माण कार्यो में बरती गई अनियमितता एवं कार्य में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पर इनके विरुद्ध विभागीय जांचसंस्थित करते हुए मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा को जांच अधिकारी एवं खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। निलबंन अवधि में निलंबित सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रीवा नियत किया गया। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।