Vehicle New Policy: सरकार का नया आदेश जारी, वाहन पर ये स्टिकर लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं तो जब्त हो जाएगी गाड़ी

सरकार ने हाल ही में नया आदेश जारी कर दिया है. जिसमे वाहन चालक को सरकार का नियम मानना होगा. अन्यथा उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी.

Update: 2022-03-13 12:16 GMT

Vehicle New Policy

Rewa Riyasat, Vehicle New Policy: परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार सदैव प्रयासरत है। सड़कों पर बढ़ती दो पहिया और चार पहिया वाहनों की भीड़ तथा इससे होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सरकार कई निर्णय ले रही है। वाहनों के बढते दबाव और बढते प्रदूषण को देखते हुए सरकार का प्रयास है कि सीएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनो का ज्यादा उपयोग किया जाय। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और निर्णय लिया है। जिसमें अब सभी प्राइवेट और कामर्शियल वाहनों में नम्बंर प्लेट के साथ एक और प्लेट लगाना अनिवार्य कर रही हैं। यह प्लेट होगी जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट कहा जायेगा।

कौन सी लगेगी नई प्लेट

हमारे कहने का मतलब यह है कि नम्बर प्लेट के साथ ही एक और प्लेट वाहन मालिक को अपनी गाडी में लगानी होगी। जैसे नम्बर प्लेट में गाडी का नम्बर लिखा होता है। जिससे यह पता चलता है कि गाडी किस राज्य के किस जिले के आटटीओ के यहां किसके नाम पर रजिस्टर है।

गाडी में लगने वाली दूसरी प्लेट जिसका नाम फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट है। इस फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट के माध्यम से गाडी के अवधि का पता लगाया जायेगा। कहने का मतलबल गाड़ी कब खरीदी गई और गाडी की फिटेनेस कब एक्सपायरी हो जायेगी। यह जानकारी अंकित रहेगी। यह व्यवस्था अपै्रल की पहली तारीख से उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है।

प्रशासन को होगी सहूलियत

इस दूसरी प्लेट लगवाने का मतलब है कि प्रशासन को जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट कहेगे इसे देखकर पता चल जायेगा कि इसकी फिटनेस कब समाप्त होगी। इस प्लेट में नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखना होगा कि वाहन कब तब के लिए फिट है। इसमें विधिवत दिनांक, महीना और वर्ष आंकित करना होगा। फिटनेस की अवधि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। क्योंकि नियम के अनुसार जैसे ही फिटनेस समाप्त होने के बाद गाडी सड़क पर दिखेगी इस पर वैधानिक कार्रवाई कर दी जायेगी।

क्या है नियम

जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए लोगों से सुझाव मागे गये हैं। नियम के अनुसार सरकार चाहती है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहन सड़क से हटा दिये जायं।

जनकारी के अनुसार देश में 20 साल से पुराने 51 लाख लाइट मोटर वाहन और 15 साल से पुराने 34 लाख वाहन सडकों पर दौड़ रहे हैं। इनसे प्रदूषण का स्तर दिनो दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण से बचने के लिए सरकार यह निर्णय लेने जा रही है। वही देश के बड़े शहरों में पहले ही पुराने वाहनो के संचालन पर रोक लगी है। कबाड और कंडम वाहन सडक पर दौड कर हादसा और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।े

भरना पड़ेगा जुर्माना

नया नियम लागू होने के बाद बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले पुराने वाहन अगर सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना करने का प्रावधान भी सरकार कर रही है।

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