बुनियादी अधिकार नहीं है 'आरक्षण' - पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

आरक्षण को लेकर एक बार फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय 'सुप्रीम कोर्ट' ने एक अहम और बड़ी टिप्पणी की है। तमिलनाडु में NEET Post Graduation पर आरक्ष

Update: 2021-02-16 06:23 GMT

नई दिल्ली। आरक्षण को लेकर एक बार फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय 'सुप्रीम कोर्ट' ने एक अहम और बड़ी टिप्पणी की है। तमिलनाडु में NEET Post Graduation पर आरक्षण (Reservation) के मामले में सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

दरअसल, DMK-CPI-AIADMK समेत अन्य तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी।

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छीना गया है? आपकी दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई बात कर रहे हैं। DMK की ओर से अदालत में कहा गया कि हम अदालत से ज्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है उसे लागू करवाने को कह रहे हैं।

इसी दौरान जस्टिस राव ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है, आप Supreme Court से याचिका वापस लें और High Court में दाखिल करें।

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हालांकि, इस दौरान टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें खुशी है कि एक मसले पर सभी राजनीतिक दल एक साथ आएं हैं, लेकिन हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे। हालांकि, हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं और आपको सुनवाई का मौका हाई कोर्ट के सामने दे रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले भी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी टिप्पणी की गई हैं कि ये किसी तरह का मौलिक अधिकार नहीं है।

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