RBI New Rule 2022: खुशखबरी! Credit Card और Debit Card यूजर्स को प्रतिदिन मिलेंगे ₹500

उपभोक्ताओं को बैंकों की अनाप-शनाप कार्यो से सुरक्षित करते हुए RBI ने एक नया नियम बनाया है.

Update: 2022-10-23 12:51 GMT

Credit Card and Debit Card New Rule: उपभोक्ताओं को बैंकों की अनाप-शनाप कार्यो से सुरक्षित करते हुए RBI ने एक नया नियम बनाया है। यह नियम एक जुलाई 2022 से लागू कर दिया गया है। इस नियम के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्राहक के बिना अनुमति अगर बैंक नए क्रेडिट कार्ड (RBI New Rule) जारी करते हैं या पुराने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) को अपग्रेड कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। यह जुर्माना 500 प्रतिदिन के हिसाब से बैंकों द्वारा उपभोक्ता को देना होगा।

7 दिन के अंदर करें कार्यवाही

RBI बैंक का कहना है कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) बंद होने के 7 दिन के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं किया जाता तो ग्राहकों को 500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यह ध्यान देना होगा कि कार्ड धारकों पर कोई भी बकाया राशि न हो।

कहा गया है कि बैंक अगर बिना ग्राहक की मंजूरी के नया क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या डेबिट कार्ड (Debit Card) जारी करता है और उसके बाद उसका बिल ग्राहक को भेजता है तो यह चार्ज हक को रिवर्स करना होगा। RBI ने यह भी कहा गया है कि अगर इस तरह करते हुए कोई बैंक ग्राहकों को परेशान करता है तो लगाए गए चार्ज की दोगुनी राशि बैंक द्वारा ग्राहक को लौटानी होगी।

डराने धमकाने पर होगी कार्यवाही

कंपनी या उसके एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष के द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए डराने धमकाने जैसे कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। आरबीआई के नियम में कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी हाउस का एजेंट ग्राहकों को वसूली के लिए डराता या धन पाता है तो उस पर तथा कंपनी पर कड़ी कार्यवाही होगी।

मूलधन में न जोड़ी जाय यह चार्ज

आरबीआई (RBI) ने लोन के मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज की बकाया राशि को अर्जेस्ट करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि बकाया चार्ज, लेवी व टैक्स को लोन के मूलधन में जोड़कर उसने ब्याज न लगाएं।

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