Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

हम सबको पता है कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना आवश्यक है।

Update: 2021-09-14 11:37 GMT

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नई दिल्ली। हम सबको पता है कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना आवश्यक है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना जहां गैरकानूनी है वहीं जानकारी के अभाव में चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। लाइसेंस बनवाने के दौरान परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा आवेदक को जरूरी नियमों की जानकारी दी जाती है। लाइसेंस बनवाने के लिए हर परिवहन कार्यालयों में लंबी कतारें लगी हुई है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने घर बैठे की सुविधा दी है।

फेसलेस ट्रांसपोर्टस सर्विसेज लांच

दिल्ली सरकार ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (Faceless Transport Services) का शुभारंभ किया है। जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 33 प्रकार के ट्रांसपोर्ट सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवा रही है। जिसमें आवेदक सीधे घर बैठे आवेदन कर सकता है जिसमें लर्निंग लाइसेंस टेस्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, परमिट जैसी सेवाए।

घर बैठे मिलेंगी यह सेवाएं

दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ (RTO) दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे हे ऑनलाइन टेस्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन  के माध्यम से फोटो डाक्यूमेंट्स अपलोड किया जा सकता है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया अपनाकर बाद में आवेदक को ई लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। इसके लिए आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस लिंक जारी की जाती है। बाद में आफलाइन के माध्यम से अन्य कागजात दिए जाते हैं।

वही बताया गया है के ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदक को आरटीओ विभाग जाना पड़ता है। इन सेवाओं को फेसलेस में शामिल नहीं किया गया है।

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