बाइक में ट्रिपलिंग करो या बिना हेलमेट के चलाओ, पुलिस चालान नहीं काटेगी

Gujarat Traffic Rules: गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस चालान नहीं काटेगी

Update: 2022-10-22 10:40 GMT

Gujarat Traffic Rules: अब आप तीन लोगों को बाइक में बैठकर ट्रिपलिंग करिए या बिना हेलमेट के राइडिंग पुलिस देख भी लेगी तो आपका चालान नहीं काट पाएगी, ये हम नहीं खुद मुख्यमंत्री ने कहा है. गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel)ने राज्य की जनता से कहा है कि अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो पुलिस चालान नहीं काटेगी। 

गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने घोषणा की है कि राज्य में 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला खुद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया है. 

गुजरात में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर चालान नहीं कटेगा 

गुजरात के सीएम के हवाले से राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि- 21 अक्टूबर से  27 अक्टूबर की रात 12 बजे तक पूरे गुजरात में ट्रैफिक पुलिस किसी तरह का जुर्माना नहीं वसूलेगी. अगर गुजरात का कोई भी नागरिक बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है, कोई ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा हो उन्हें जुर्माना नहीं लगेगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करें. आजादी के 75वें साल और दिवाली के मौके पर यह फैसला लिया गया है. अगर कोई नियम तोड़ता है तो गुजरात पुलिस उन्हें फूल देकर ऐसा करने से रोकेगी." 

तारीफ भी हो रही और बुराई भी 

गुजरात सीएम के इस अटपटे आदेश से जनता खुश भी है और नाराज भी है. कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली के मौके पर सीएम ने ऐसा करके बड़ा नेक काम कर दिया है तो कुछ का कहना है कि वैसे भी लोगों को ट्रैफिक सेन्स नहीं है और ऊपर से सरकार रूल्स तोड़ने वालों पर जुर्माना नहीं लगाएगी? सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है? 

वैसे नियम बनने और उसमे संशोधन करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, कोई राज्य अपने हिसाब से ट्रैफिक नियम में बदलाव नहीं कर सकता है। हो सकता है ऐसा एलान करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़े 

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