कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को कोर्ट ने सुनाई सजा, 34 वर्ष बाद आया फैसला, अब जाना पड़ेगा जेल

पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Congress leader Navjot Singh Sidhu) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक वर्ष की सजा

Update: 2022-05-19 13:10 GMT

Congress leader Navjot Singh Sidhu Jail News: पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। इतना ही नही कोर्ट ने उन पर 1000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। लगभग 34 वर्ष पूर्व रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ यह सजा सुनाई है।

सिद्धू को एक साल की कैद

1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने ये साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा। वहीं याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए।

वृद्ध को ऐसा मारा था मुक्का की उसकी हो गई थी मौत

दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू जब 25 वर्ष के थें उस समय उन्होने पटियाला में 27 दिसंबर 1988 की दोपहर गुरनाम सिंह 65 वर्ष को मामूली विवाद में सिर पर मुक्का मार दिया था, इससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। सिर में गहरी चोट लगने के कारण वृद्ध की मौत के लिए सिद्धू दोषी पाए गए है और अब उन्हे जेल जाना पड़ेगा।

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