Corona Protocol : शादी में इतने से ज्यादा लोग शामिल हुए तो लगेगा 25 हजार का जुर्माना, पढ़ ले जरूरी खबर 

Corona Protocol : शादी में इतने से ज्यादा लोग शामिल हुए तो लगेगा 25 हजार का जुर्माना, पढ़ ले जरूरी खबर। .Corona Protocol: जयपुर : देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के चलते अब शादी में भी ग्रहण लगते नजर आ रहा है. कई वर्षो से अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की ख्वाईस रखने वाले माता-पिता की सारी ख्वाईशो ने कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सख्त मूड में नजर आ रही है. शादी में आने-वाले की संख्या में अब 50 कर दी गई है. यही नहीं सरकार ने नियम न मानने वालो पर 25 हजार का जुर्माना लगाना तय कर दिया है. 

Update: 2021-04-16 14:32 GMT

Corona Protocol : शादी में इतने से ज्यादा लोग शामिल हुए तो लगेगा 25 हजार का जुर्माना, पढ़ ले जरूरी खबर 

Corona Protocol: जयपुर : देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के चलते अब शादी में भी ग्रहण लगते नजर आ रहा है. कई वर्षो से अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की ख्वाईस रखने वाले माता-पिता की सारी ख्वाईशो ने कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सख्त मूड में नजर आ रही है. शादी में आने-वाले की संख्या में अब 50 कर दी गई है. यही नहीं सरकार ने नियम न मानने वालो पर 25 हजार का जुर्माना लगाना तय कर दिया है. 

गहलोत सरकार ने इन 50 की संख्या में बैंड-बाजा पार्टी की संख्या को अलग कर दिया है. 31 मई तक चल रहे विवाह समारोह में सिर्फ शादी वाले सिर्फ 50 अतिथि को बुलाये। बता दे की सरकार ने कहा है की कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा.

कोरोना बदल रहा रूप, आ रहे कई तरह के लक्षण

 

गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर तय जुर्माना

- मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना.
- ग्राहक को बिना मास्क पहने हुए सामान देने पर दुकानदार पर 500 रुपये का जुर्माना.
- सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 100 रुपये का जुर्माना.
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना.
- सार्वजनिक स्थान पर शराब, गुटखा और पान का उपयोग करने पर 500 रुपये का जुर्माना.
- उपखंड अधिकारी को सूचना दिए बिना विवाह करने पर 5000 रुपये का जुर्माना.
- विवाह संबंधी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर आयोजनकर्ता पर 25000 रुपये का जुर्माना.
- बिना मास्क परिवहन करने पर 500 रुपये का जुर्माना.
- कार्यस्थल को नियमित रूप से सैनिटाइजेशन नहीं करने पर 10000 रुपये का जुर्माना.
- बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर 10000 रुपये का जुर्माना.

 

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