कोयला घोटाला: पूर्व मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा

कोयला घोटाला: पूर्व मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक

Update: 2021-02-16 06:37 GMT

कोयला घोटाला: पूर्व मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) थे।

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने उस समय के कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और

नित्या नंद गौतम और कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (CTL) के निदेशक महेंद्र अग्रवाल को कोयला घोटाला में तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

अदालत ने उन पर प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने CLT पर 60 लाख रुपये और कास्त्रोन माइनिंग लिमिटेड (CML) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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