MP में 'द केरला स्टोरी' अब टैक्स फ्री नहीं: एडल्ट मूवी होने के चलते सरकार ने टैक्स फ्री करने का आदेश वापस लिया, सिनेमाघर एसोसिएशन ने कहा-आज से लेंगे टैक्स

मध्यप्रदेश सरकार ने 'द केरला स्टोरी' को टैक्स फ्री करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

Update: 2023-05-11 04:09 GMT

मध्यप्रदेश सरकार ने 'द केरला स्टोरी' को टैक्स फ्री करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. 

'द केरला स्टोरी' को लेकर खींचतान अभी भी मची हुई है. कुछ राज्यों ने फिल्म को बैन कर दिया है तो कुछ ने टैक्स फ्री. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने का आदेश 6 मई को जारी किया था. जिसे महज 4 दिन बाद यानि 10 मई को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया. 

दरअसल, 'द केरला स्टोरी' एक एडल्ट मूवी है, जिसे 'A' केटेगरी में रखा गया. इस वजह से फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया जा सकता था. लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने बीते 6 मई को आदेश जारी कर फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया. लेकिन 10 मई को सरकार ने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया. 


मध्यप्रदेश सरकार ने 'द केरला स्टोरी' को टैक्स फ्री करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. 


 


सिनेमाघर एसोसिएशन ने कहा, आज से टैक्स लेंगे

सिनेमाघर एसोसिएशन भी द केरला स्टोरी के एडल्ट फिल्म होने के चलते टैक्स फ्री किये जाने के पक्ष में नहीं था. विपक्ष की तरह एसोसिएशन ने भी इस पर विरोध दर्ज कराया था. अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. तब एसोसिएशन ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि, गुरुवार यानि आज से द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कैटेगरी से हटा दिया गया है, अब दर्शकों को इस फिल्म को देखने के लिए 12 फीसद टैक्स देना होगा.

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, उस दिन भी सवाल उठाया था जब इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया. एक एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री कैसे कर सकते हैं, यह नियम में तो है ही नहीं. शर्मा के अनुसार, जिस दिन दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी उसी दिन द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया, इसके पीछे भाजपा की एक ही मंशा थी. दीपक की खबर को दबाया जाय और मीडिया को अन्य मसाले में उलझा दिया जाय.

विधायक शर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, जिस तरह माइक और कैमरा में आकर जिम्मेदारों ने टैक्स फ्री की घोषणा की थी, उसी तरह अब जनता को बताए कि आखिर किस वजह से आदेश को आपने निरस्त किया है. 

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