High Court का आदेश नहीं मान रहे निजी विद्यालय, 100 प्रतिशत फीस वसूली का दबाव, पालकसंघ ने ली कानूनी सलाह

निजी विद्यालयों द्वारामाननीय High Court के आदेश के बावजूद शिक्षण शुल्क के रूप में 100 प्रतिशत फीस वसूली का दबाव अभिभावकों पर डाला

Update: 2021-02-16 06:43 GMT

High Court का आदेश नहीं मान रहे निजी विद्यालय, 100 प्रतिशत फीस वसूली का दबाव, पालकसंघ ने ली कानूनी सलाह

सतना। निजी विद्यालयों द्वारामाननीय High Court के आदेश के बावजूद शिक्षण शुल्क के रूप में 100 प्रतिशत फीस वसूली का दबाव अभिभावकों पर डाला जा रहा है। जिससे अभिभावक परेशान हैं। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को लेकर पालक महासंघ ने जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजबहादुर सिंह बैस से मुलाकात कर कानूनी सलाह ली।

बताया गया है कि कई विद्यालय फीस नहीं जमा करने वाले बच्चों को क्लास रूम के सामने खड़ा करके अपमानित करते हैं जिससे अभिभावक मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष यदि फीस कम नहीं हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि निजी विद्यालय उच्च न्यायालय के आदेशों को धता बताते हुए 100ः फीस वसूली में लगे हैं ।

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पीड़ित एवं परेशान अभिभावकों के दर्द को समझते हुए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजबहादुर सिंह बैस ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि इस संबंध में सभी अधिवक्ता एवं वकील पूरी तरह से पालक महासंघ के साथ हैं एवं आगामी कुछ दिनों में जिला अधिवक्ता संघ एवं पालक महासंघ के पदाधिकारी जिला कलेक्टर से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय करेंगे।

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यदि विद्यालय शत.प्रतिशत वसूली करते पाए गए तो उनके खिलाफ नोटिस जारी करके उचित कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एड. अरुण सिंह, आदित्य मिश्रा, वीरभान सिंह, बृजेंद्र अग्निहोत्री, देशराज कुशवाहा, कमलेश शुक्ला, सुनील सिंह, अभिनेश तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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