अवैध उत्खनन पर ठोंका एक करोड़ का जुर्माना, 15 दिन के भीतर रकम जमा कराने आदेश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने तहसील उचेहरा के ग्राम लोहरौरा चंदुआभाठ में 16360 घनमीटर क्षेत्र में खनिज मुरुम, रद्दी

Update: 2021-02-16 06:40 GMT

अवैध उत्खनन पर ठोंका एक करोड़ का जुर्माना, 15 दिन के भीतर रकम जमा कराने आदेश

सतना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने तहसील उचेहरा के ग्राम लोहरौरा चंदुआभाठ में 16360 घनमीटर क्षेत्र में खनिज मुरुम, रद्दी पत्थर, मिट्टी व अन्य खनिज का अवैध उत्खनन करने पर कमलेश सिंह खूंथी, पप्पू सिंह धनखेर, अरुण पटनहा राजेंद्र नगर, शानू खान सिविल लाइन, राजवेंद्र सिंह नातीलाल धनखेर, पंकज सिंह धनखेर, अनुज प्रताप सिंह धनखेर तथा रामनरेश विश्वकर्मा श्यामनगर कंचनपुर तहसील नागौद पर 98 लाख 28 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

इसी प्रकार तहसील रघुराजनगर के ग्राम नैना निवासी रामसनेही कुशवाहा को निजी स्वामित्व की आराजी पर बिना वैधानिक अनुमति प्राप्त किए 6796 घनमीटर क्षेत्र में खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन करने पर 6 लाख 79 हजार 600 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि खनिज अधिकारी 15 दिवस के अंदर शासकीय कोष में जमा कराएं। अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि का उल्लेख स्वामित्व की आराजी के खसरा कालम नंबर 12 में अंकित कराएं।

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