MP School New Order 2024: मध्यप्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए शासन ने आदेश जारी किया

Madhya Pradesh School New Order 2024:शाला में फीस जमा न कर पाने के कारण बच्चों को शाला में अध्ययन न कराते हुए परीक्षा से वंचित किया जा रहा है.

Update: 2024-02-23 17:26 GMT

MP School New Order 2024: प्रायः देखने में आया है, कि शास/अशास./अल्पसंख्यक/सी.बी.एस.सी. शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पालकों द्वारा समक्ष में जनसुनवाई के दौरान तथा विभिन्न आवेदनों के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि संबंधित शाला द्वारा उनके बच्चों की आर.टी.ई. प्रावधान अंतर्गत फीसप्रतिपूर्ति न होने, पूर्व संस्था द्वारा टी.सी. प्रदाय न करने, समग्र पोर्टल में नाम अंकित न होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने, शाला में फीस जमा न कर पाने के कारण बच्चों को शाला में अध्ययन न कराते हुए परीक्षा से वंचित किया जा रहा है एवं अलग से फीस की मांग की जा रही है, जबकि आर.टी.ई. के अंतर्गत आने वाले छात्रों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अतः समस्त शास/अशास / अल्पसंख्यक/सी.बी.एस.सी. शालाओं के शाला प्रमुख को

निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी स्थिति में आपकी शाला में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को शाला से तथा आयोजित होने वाली परीक्षाओं से बचित न किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिए आप स्वमेव जिम्मेदार होंगें।


 



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