एमपी: छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 2 लाख तक की स्कॉलरशिप

MP Handicap Scholarship Scheme 2022: मध्य प्रदेश के हजारों दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी है।

Update: 2022-09-03 03:26 GMT

MP Handicap Scholarship 2022: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हजारों दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये संचालित प्री-मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme) में ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये गये हैं। छात्र-छात्राएँ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal) www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति (Pre-Matric Scholarship) के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर और पोस्ट मेट्रिक (Post Matric Scholarship) तथा टॉप क्लास छात्रवृत्ति (Top Class Scholarship) के लिये 31 अक्टूबर 2022 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी स्कॉलरशिप्स के लिये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (certificate of disability) अनिवार्य है।

यह हैं नियम 

  • मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र-छात्राओं के लिये प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति में अभिभावक की वार्षिक आय ढ़ाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इसी तरह गैर छात्रावासियों के लिये 500 रुपये प्रतिमाह और छात्रावासियों के लिये 800 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ प्रतिवर्ष 1000 रुपये पुस्तक अनुदान और 2 से 4 हजार रुपये तक दिव्यांगता भत्ता दिया जाएगा।
  • तो वहीं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (Post Matric Scholarship) कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के छात्र-छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय भी ढ़ाई लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विभिन्न विषयों में डिप्लोमा, डिग्री से संबंधित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये रख-रखाव भत्ते की दरें भी अलग-अलग हैं।
  • छात्रावासियों के लिये 900 से 1600 रुपये, गैर छात्रावासियों के लिये 550 से 750 रुपये प्रतिमाह सहित ट्यूशन शुल्क अधिकतम डेढ़ लाख रुपये, पुस्तक भत्ता 1500 रुपये और दिव्यांगता भत्ता 2 हजार से 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
  • टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना (Top Class Scholarship Scheme) में उत्कृष्टता के 240 अधिसूचित संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा दिव्यांग छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • छात्रावासियों के लिये 3 हजार रुपये, गैर छात्रावासियों के लिये 1500 रुपये मासिक रख-रखाव भत्ता, 2 हजार रुपये प्रतिमाह दिव्यांगता भत्ता, 5 हजार रूपये प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान और 2 लाख रुपये प्रति वर्ष ट्यूशन फीस देय होगी।
  • बता दें कि राज्य स्तर पर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग (Social Justice and Disabled Welfare Department) द्वारा इन छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है।

अधिक जानकारी के लिये स्टूडेंट्स को केन्द्र सरकार की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal) www.scholarships.gov.in और राज्य विभागीय वेबसाइट www.socialjustice.mp.gov.in प्राप्त की जा सकती है।

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