एमपी में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, पसंदीदा स्थान पर करवा सकते हैं ट्रांसफर, बस यह करना होगा
MP News: मध्यप्रदेश में बिजली अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पसंदीदा जगह पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना तबादला करवा सकते हैं।
मध्यप्रदेश में बिजली अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पसंदीदा जगह पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना तबादला करवा सकते हैं। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया 30 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। इनको आवेदन करने के लिए केवल 10 दिन का समय कंपनी द्वारा दिया गया है। इच्छुक अधिकारी, कर्मचारी और लाइन स्टाफ स्वयं के व्यय पर अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं। जिसके लिए उन्हें 10 मई तक का मौका दिया गया है।
तीन सर्किल का देना होगा विकल्प
एमपी के बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अपनी पसंदीदा जगह पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना तबादला करवा सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार कार्मिक स्थानांतरण के लिए एक ही बार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों को पदस्थापना के लिए तीन सर्किल का नाम विकल्प के रूप में चुनकर देना होगा।
केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार कार्मिक द्वारा चाहे गए स्थान पर पदस्थ करने के लिए कंपनी द्वारा यथासंभव प्रयास किया जाएगा। कंपनी के अनुसार ऑनलाइन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं स्थानांतरण के लिए किसी अधिकारी से संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी कंपनी द्वारा दी गई है।
इस आधार पर दी जाएगी वरीयता
कंपनी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी के कार्मिकों के तबादले में ऐसे कर्मी जो स्वयं या परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने, बच्चों की पढ़ाई, सेवानिवृत्ति में 15 माह से कम की अवधि शेष रहने, आपसी स्थानांतरण, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, पति-पत्नी के शासकीय सेवा, संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने, एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को वरीयता प्रदान की जाएगी।