Golgappe Ban : एमपी के मंडला में नहीं ले पाएंगे चटखारों का चैन, जानें क्यों लगाया गया गोलगप्पों पर बैन

Mandla Pani Poori Ban News : एमपी के मंडला प्रशासन ने गोलगप्पे पर लगाए प्रतिबंध.

Update: 2022-10-26 10:02 GMT

Pani Poori Ban In MP Mandla : एमपी के मंडला जिला प्रशासन ने गोलगप्पे पर प्रतिबंध लगा दिए है। यह आदेश आने के बाद प्रदेश के लिए अपने आप में अलग प्रतिबंधात्मक आदेश माना जा रहा हैं (Pani-Poori Ban In Mandla), क्योंकि गोलगप्पे जिसे पानी-पूरी (Pani-Poori) भी कहा जाता है और यह फास्टफूड सभी की पसंद में है तो वहीं महिलाओं के लिए गोलगप्पे खास होते हैं।

नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर प्रतिबंध

जानकारी के तहत मंडला जिले (Mandla District) के एक नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर मंडला की एडीएम श्रीमती मीना मसराम ने पूरे मंडला जिले में गोलगप्पे की बिक्री करने पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया कि हाट बाजार में चाट-फुल्की का ठेला लगाने वाले व्यापारी सफाई का ध्यान नही रख रहे हैं। खास तौर से त्यौहार के समय में यह ज्यादा लापरवाही पाई गई है। जिससे फुल्की आदि का सेवन करने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे मंडला जिले में चाट-फुल्की पर अग्रिम आदेश तक के लिए रोक लगाई गई है।

80 लोग हो गए थें बीमार

जानकारी के तहत मंडला जिले के दो तहसील के ठेलों में चाट-फुल्की का स्वाद लेने वाले तकरीबन 80 लोग बीमार पड़ गए थे। जिसमें यह भी पाया गया कि खाना पान में खराबी के चलते इतनी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं। जिसे दृष्टिगत रखते हुए मंडला कलेक्टर ने चाट-फुल्की की बिक्री को लेकर सख्ती बरती है। जिससे लोगों के जीवन से होने वाले खिलवाड़ से लोगों का बचाया जा सकें।

व्यापारियों में रही खलबली

ज्ञात हो कि मंडला प्रशासन के इस आदेश के बाद जिले में चाट-फुल्की का कारोबार करने वाले सैकड़ों कारोबारियों में खलबली रही। वहीं प्रशासन के इस आदेश व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ गया है।

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