Rahul Gandhi के खिलाफ POCSO Act: NCPCR ने दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR करने की इजाजत मांगी! जानें पूरा मामला

राहुल गांधी के खिलाफ अगर पोक्सो एक्ट लगा तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है

Update: 2023-07-28 12:22 GMT

POCSO Rahul Gandhi NCPCR Delhi High Court: रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ POCSO Act के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है. NCPCR ने Delhi HC से मांग की है उसे Rahul Gandhi के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया जाए. अगर ऐसा होता है तो POCSO Act के त.हत RaGa की तुरंत गिरफ़्तारी हो सकती है. 

राहुल गांधी के खिलाफ पोक्सो एक्ट क्यों? 

NCPCR ने कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि- साल 2021 में राहुल गांधी ने नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर की थी. उन्होंने पीड़ित परिवार की फोटो ट्विटर में शेयर कर दी थी. जो भारत के कानून और POCSO Act का उल्लंघन है. 

आयोग ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस केस से जुड़े लोगों से 8 हफ्ते के अंदर हलफनामा मांगा है. इस केस की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। 

आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के परिवार की फोटो सोशल मीडिया में डाल दी, शिकायत के बाद मीडिया प्लेटफार्म कंपनी ने राहुल के उस ट्वीट को सिर्फ भारतीय डोमेन से निकाल दिया। उसे पूरी तरह से नहीं हटाया गया. भले ही वो ट्वीट भारत के डोमेन से नहीं देखा जा सकता इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी का अपराध खत्म हो गया. 

क्या है मामला 

मामला दिल्ली कैंट के ओल्ड नांगल गांव का है. 1 अगस्त 2021 को 9 साल की एक नाबालिग बच्ची का शव श्मशान के अंदर पड़ा मिला था. उस बच्ची के साथ रेप हुआ था जिसके बाद उसे मार डाला गया था. इस घटना के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया में अपलोड कर दी थी. जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हाडलेकर ने 2021 में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। 


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