72 घंटे के अंदर मिलेगा EPF क्लेम, सरकार दे चुकी है PF अकाउंट से पैसे निकलने की इज़ाज़त

72 घंटे के अंदर मिलेगा EPF क्लेम, सरकार दे चुकी है PF अकाउंट से पैसे निकलने की इज़ाज़त नई दिल्ली: कोरोना संकट के टाइम पर सरकार

Update: 2021-02-16 06:23 GMT

72 घंटे के अंदर मिलेगा EPF क्लेम, सरकार दे चुकी है PF अकाउंट से पैसे निकलने की इज़ाज़त

नई दिल्ली: कोरोना संकट के टाइम पर सरकार और विभाग लोगों को राहत देने के लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं । सरकार पहले ही तीन महीने की सैलेरी के बराबर PF अमाउंट निकालने का ऐलान कर चुकी है । अब इसी बारे में एक और कदम उठाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निकासी क्लेम की प्रक्रिया में देरी का सामाना कर रहे अपने सभी पीएफ खाताधारकों से कहा है कि वे मात्र 72 घंटों में क्लेम की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के लिए कोरोना वायरस महामारी नियम के तहत निकासी के लिए आवेदन करें। यानि अब अगर कोई व्यक्ति PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है तो उसे मात्र 3 कामकाजी दिनों में क्लेम मिल जाएगा।

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ईपीएफओ ने कहा, 'ईपीएफओ द्वारा कोविड-19 महामारी प्रकोप के अंतर्गत ईपीएफ के निकासी क्लेम (Form-31) आवेदन को प्राथमिकता के साथ प्रोसेस किया जा रहा है।' इसके अलावा विभाग ने उन लोगों से जिनके क्लेम लंबे वक्त से अधर में अटके हैं उन्हें भी कोविड नियमों के तहत आवेदन कर अपने क्लेम को क्लियर कराने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें बहुत जल्द नकदी मिल जाएगी।

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EPFO का कहना है कि कोविड-19 ( COVID -19 ) के तहत ऑनलाइन क्लेम 72 घंटों के अंदर ऑटो मोड में प्रोसेस्ड हो रहा है। हालांकि, जिन क्लेम में केवाईसी ( KYC ) पूरी नहीं हुई है, तो उनमें मैन्युअल प्रोसेसिग होती है, जिसमें समय लग सकता है।

कैसे करें आवेदन-

कोविड-19 नियम के तहत सदस्य इस तरह ईपीएफ निकासी क्लेम का आवेदन कर सकते हैं।

EPFO पोर्टल पर लॉगइन करें उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर जाएं और क्लेम(Form-31,19,10C & 10D) ऑप्शन का चयन करें। अब अपने UAN लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालें, फिर 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करें। अब आपको पीएफ एडवांस के Form 31 को चुनना होगा । निकासी के उद्देश्य के लिए 'Outbreak of pandemic (COVID-19)' को चुनें।इसके बाद आपको आधार नंबर को OTP के साथ डालकर क्लेम सब्मिट करें ।

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