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Women Night Shift Duty Banned In UP: उत्तर प्रदेश में अब नाइट शिफ्ट नहीं करेगीं महिलाऐं

Women Night Shift Duty Banned In UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की वर्किंग विमेंस के लिए बड़ा एलान किया है, यूपी में काम करने वाली महिलाओं को अब रात के वक़्त ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब यूपी में महिलाओं की नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर बैन लग गया है. यूपी में योगी सरकार में महिला सुरक्षा को देख्नते हुए यह फैसला किया है और इस फैसले के दायरे में सभी सरकारी संस्थाओं से लेकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं.
योगी सरकार ने कहा है कि अब से कोई भी संसथान या कंपनी अपनी महिला कर्मचारी को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्यूटी में नहीं ले सकता है, और अगर जरूरी काम है तो इस समय में महिला स्टाफ को बुलाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि बिना अनुमति लिए किसी महिला को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच काम से दफ्तर बुलाया जाता है तो सीधा ऐसा करने वाली कंपनी पर कार्रवाई होगी, और कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनी उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती है.
कोई नियम का पालन नहीं किया तो?
यूपी के अपर मुख्य सचिव श्रम, सुरेश चंद्रा ने बताया है कि 'महिला कर्मचारी लिखित सहमति के बाद ही शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑफिस में काम कर सकती है' शाम को काम करना है या नहीं यह महिला कर्मचारी पर निर्भर है ना की कंपनी पर. नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं को कंपनी घर से लाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था खुद करेगी। यानी महिला कर्मचारी अगर रात में काम करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसे जबरन बुलाया जा रहा है तो यह श्रम कानून का उन्लंघन होगा।
अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम नहीं करना चाहती है तो कंपनी उसे इस लिए नौकरी से नहीं निकाल सकती, और यदि कोई श्रम कानून का उलंघन करता है तो उसे जेल की सज़ा भी हो सकती है.
महिलाओं से नाइट शिफ्ट करानी है तो ये सुविधाएं देनी होगीं
ध्यान देने वाली बात ये है कि नाईट शिफ्ट करना है या नहीं यह महिला कर्मचारी तय करेगी, और यदि उसे रात में काम करना है तो इस दौरान कंपनी अपने खर्चे पर उन्हें रात का खाना, ऑफिस से घर-घर से ऑफिस पिकअप एन्ड ड्राप सर्विस, कंपनी में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए एक कमेटी का गठन, बाथरूम/वाशरूम और साथ में कम से कम 4 और महिलाओं का उसी शिफ्ट में होना जरूरी है.




