उत्तरप्रदेश

Uttar Pradesh की बढ़ती जनसंख्या को लगाम लगाने Yogi सरकार ने ड्राफ्ट किया ऐसा कानून, अगर दो से अधिक बच्चे हुए तो..

Uttar Pradesh की बढ़ती जनसंख्या को लगाम लगाने Yogi सरकार ने ड्राफ्ट किया ऐसा कानून, अगर दो से अधिक बच्चे हुए तो..
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Uttar Pradesh Population Bill 2021 : जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जानकारी के तहत राज्य विधि आयोग (State Law Commission UP) के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल (Justice Aditya Nath Mittal) ने इसे तैयार किया है। जिसके तहत भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

Uttar Pradesh Population Bill 2021 : जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

जानकारी के तहत राज्य विधि आयोग (State Law Commission UP) के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल (Justice Aditya Nath Mittal) ने इसे तैयार किया है। जिसके तहत भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

नही लड़ सकेगे चुनाव

जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पति-पत्नी किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इतना ही नही सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ भी ऐसे परिवार को नहीं मिलेगा।

जनसंख्या से व्यवस्था प्रभावित

विधि आयोग (State Law Commission) का दावा है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ज्ञात हो कि इससे पहले लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल ने ही तैयार किया था।

इस तरह का है ड्राफ्ट

आदित्यनाथ मित्तल (Justice Aditya Nath Mittal) द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट में दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वे स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकेगे। राशन कार्ड में मात्र चार लोगो का नाम शमिल किया जायेगा।

21 वर्ष के युवक और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर एक्ट लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया है।

कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेग्नेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी।

यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।

दो बच्चो के पैरेन्टस को सरकार देगी यह लाभ

बनाये गये ड्राफ्ट में नीति आयोग ने प्रोत्साहन भी दिया है। जिसके तहत दो बच्चो वाले अभिभावक अगर सरकारी नौकरी में हैं और अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें दो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट सहित पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी।

वन चाइल्ड पॉलिसी में कई प्रावधान

एक संतान पर स्वयं नसबंदी कराने वाले अभिभावकों के संतान को 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है।

वन चाइल्ड पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है कि पहला बच्चा पैदा होने के बाद माता या पिता नसबंदी कराते है तो पहला बच्चा बालिग होने पर 77 हजार और बालिका पर एक लाख की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता-पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी।

विधेयक को दिया गया नाम

राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट को उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक-2021 (Uttar Pradesh Population Bill 2021) नाम दिया है, तथा 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है, जब 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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