उत्तरप्रदेश

11 साल की मासूम के साथ दुराचार करके हत्या करने वाले को मिली फांसी की सजा, 7 माह में अदालत ने सुनाया फैसला

Manoj Shukla
8 March 2021 4:00 PM GMT
11 साल की मासूम के साथ दुराचार करके हत्या करने वाले को मिली फांसी की सजा, 7 माह में अदालत ने सुनाया फैसला
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उत्तर प्रदेश। यूपी के जौनपुर में 11 साल की मासूम के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई हैं। यह फैसला कोर्ट ने 7 माह के अंदर सुनाया है। आरोपी ने 7 माह पहले 11 साल की मासूम के साथ दुराचार करके उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी।

उत्तर प्रदेश। यूपी के जौनपुर में 11 साल की मासूम के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई हैं। यह फैसला कोर्ट ने 7 माह के अंदर सुनाया है। आरोपी ने 7 माह पहले 11 साल की मासूम के साथ दुराचार करके उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने एसिड से चेहरा जला दिया था। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में 7 महीनों तक केस चला। जहां 7 महीने बाद मासूम को न्याय मिला और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई।

यह घटना जौनपुर के मडियाहूं थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। इस घटना के बाद से लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला था। लोगों ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था। सड़क पर उतरकर जमकर अपना विरोध दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले कड़ी छानबीन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला लगभग 7 महीनों तक कोर्ट में चला। जहां सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पास्को प्रथम रवि यादव ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

बच्ची को टाॅफी एवं बिस्कुट का दिया था लालच

पीड़ित पक्ष से मामले की पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि ईट-भट्टे में काम करने चंदौली निवासी रामगोविंद उर्फ गोविंदा अपनी ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। साल 2020 में 11 अगस्त के दिन उसने बच्ची एवं उसकी बहन को टाॅफी एवं बिस्कुट दिलाया। छोटी बहन को जहां वह घर भेज दिया तो वहीं बड़ी बहन को फुसलाकर वह मक्के में खेत में ले गया। जहां वह दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला खुल न जाए इसके डर से उसने मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह चेहरे में एसिड डालकर जला दिया। फिर लाश को खेत में छिपाकर मौके से फरार हो गया। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी बहन ने परिजनों को बताया कि वह रामगोविंद के साथ थी। परिजनों ने तलाश की तो बच्ची का शव खेत में मिला। पुलिस ने बच्ची का शव पीएम के लिए भिजवाया। जिसमें खुलासा हुआ कि सांस रूकने की वजह से मौत हुई है साथ ही दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया है।

चंदौली से हुआ गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को चंदौली से गिरफ्तार करके चार्जशीट कोर्ट में पेश किया। 26 नवम्बर 2020 को आरोप तय हुआ। मृतिका की छोटी बहन एवं टाॅफी एवं बिस्किट की खरीद करने वाले दुकानदार द्वारा कोर्ट में गवाही दी गई। इस दौरान कुल 11 गवाह विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय एवं एसडीजीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 6 मार्च 2021 को मामले में अपहरण, हत्या, दुष्कर्म साक्ष मिटाने व पास्को एक्ट की धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया। सोमवार को उसे फांसी की सजा सुनाई गई।

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