उत्तरप्रदेश

सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना पॉजिटिव सभी कर्मचारियों को 28 दिन की मिलेगी छुट्रटी

सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना पॉजिटिव सभी कर्मचारियों को 28 दिन की मिलेगी छुट्रटी
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यूपी (UP) :  कोरोना सक्रमण यूपी में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बीच ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। तो वही सक्रमण को रोकने के लिये पाबंदी बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है।

यूपी (UP) : कोरोना सक्रमण यूपी में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बीच ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। तो वही सक्रमण को रोकने के लिये पाबंदी बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है।

देनी होगी 28 दिन की पेड लीव

यूपी सरकार द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना से बीमार होने वाले कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। इसके साथ ही जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे।

बढ़ाई गई पाबंदिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढंककर चलना अनिवार्य होगा. अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या गमछे से मुंह ढंकना होगा. ऐसा न करने पर लोगों को भारी जुर्माना देना होगा।
जिस दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं. उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे।

जुर्माना तय

लापरवाही करने वालों के लिये गाइडलाइंस के मुताबिक पहली बार बिना चेहरे ढंके पकड़े जाने पर 1 हजार रुपये का फाइन वसूला जाएगा. वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर यह राशि 10 गुना बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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