उत्तरप्रदेश

पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:36 AM GMT
पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी...
x
पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी...उत्तर प्रदेश: आपने हमेशा यह सुना होगा कि

पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी…

उत्तर प्रदेश: आपने हमेशा यह सुना होगा कि तलाक के बाद हमेशा पति ही पत्नी को गुजारा भत्ता देता है लेकिन एक मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से आया है जिसमें फैमिली कोर्ट ने पत्नी को ही पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है।

सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगा पर यह बात बिल्कुल सत्य है। जानकारी के मुताबिक महिला मुन्नी देवी कानपुर में भारतीय सेना में चौथी श्रेणी की कर्मचारी थी जबकि किशोरी लाल एक चाय वाला था। लगभग 10 साल पहले से लड़ रहे केस का फैसला कोर्ट ने अभी जाकर सुनाया।

उत्तर प्रदेश: पति की मारपीट से तंग युवती चली गई मायके फिर अपनी सहेली से ही रचा ली शादी…

जानकारी के मुताबिक मुन्नी देवी को रिटायर होने के बाद ₹12000 पेंशन मिल रही है जिसके बाद हर महीने अब पति को गुजारा भत्ता देना होगा। कोर्ट ने महिला को आदेश दिया है कि वह हर महीने ₹2000 किशोरी लाल को देगी ऐसा ना करने पर महिला को सजा भी हो सकती है।

पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी...

मुन्नी देवी और किशोरी लाल का लगभग 30 साल पहले विवाह हुआ था शादी के कुछ ही समय बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे थे इसके बाद ही किशोरी लाल ने मुन्नी देवी के ऊपर केस दर्ज कर दिया था।

यूपी सरकार द्वारा 3,48,500 किसानों के खातों में ₹113.21 करोड़ की धनराशि, बाढ़ प्रभावित फसल मुआवजे के रूप में ट्रांसफर की गई

आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश : 5.76 लाख नई MSME इकाइयों को ₹15,483 करोड़ के ऋण वितरण किए गए

यहाँ क्लिक कर RewaRiyasat.Com Official Facebook Page Like करे

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story