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पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी...
![पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी... पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी...](https://www.rewariyasat.com/uploads/2020/10/court-1.jpg)
पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी…
उत्तर प्रदेश: आपने हमेशा यह सुना होगा कि तलाक के बाद हमेशा पति ही पत्नी को गुजारा भत्ता देता है लेकिन एक मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से आया है जिसमें फैमिली कोर्ट ने पत्नी को ही पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है।
सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगा पर यह बात बिल्कुल सत्य है। जानकारी के मुताबिक महिला मुन्नी देवी कानपुर में भारतीय सेना में चौथी श्रेणी की कर्मचारी थी जबकि किशोरी लाल एक चाय वाला था। लगभग 10 साल पहले से लड़ रहे केस का फैसला कोर्ट ने अभी जाकर सुनाया।
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जानकारी के मुताबिक मुन्नी देवी को रिटायर होने के बाद ₹12000 पेंशन मिल रही है जिसके बाद हर महीने अब पति को गुजारा भत्ता देना होगा। कोर्ट ने महिला को आदेश दिया है कि वह हर महीने ₹2000 किशोरी लाल को देगी ऐसा ना करने पर महिला को सजा भी हो सकती है।
![पहली बार पति के पक्ष में कोर्ट ने किया फैसला, तलाक़ के बाद हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी...](https://www.rewariyasat.com/wp-content/uploads/2020/10/court-1.jpg)
मुन्नी देवी और किशोरी लाल का लगभग 30 साल पहले विवाह हुआ था शादी के कुछ ही समय बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे थे इसके बाद ही किशोरी लाल ने मुन्नी देवी के ऊपर केस दर्ज कर दिया था।
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